लोकसभा चुनाव 2019: नमो टीवी को लेकर चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला

नई दिल्ली। विपक्षी दलों की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने बुधवार को नमो टीवी को लेकर अहम फैसला लिया है। आयोग ने कहा कि, बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे चैनल नमो टीवी पर लाइव कवरेज हो सकता है, लेकिन मतदान से 48 घंटे पहले कोई भी प्री रिकॉर्डेड कंटेट नहीं चल सकता है। राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्तों (CEC) को इसका कड़ाई से पालन करने की सूचना दी गई है। आयोग की ओर से कहा गया है कि, किस चुनावी चरण के 48 घंटे पहले चैनल पर किसी भी तरह का पहले से रिकॉर्ड भाषण नहीं चलाया जा सकता है।

EC says Namo TV cannot be streamed pre recorded content for 48 hours before the polling date

चुनाव आयोग ने अब दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि चल रहे लोकसभा चुनावों के शेष छह चरणों में से प्रत्येक में उसके निर्देशों का पालन किया जाए। ये निर्देश दिल्ली के सीईओ को जारी किए गए थे, क्योंकि वह टीवी चैनलों और इसी तरह के प्लेटफार्मों में राजनीतिक सामग्री को प्रमाणित करने के लिए नोडल अधिकारी हैं। जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित किया जाता है। उन्हें विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए एक समिति भी प्रदान की गई है, जो इस पर उन्हें अपडेट देती है।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के तहत किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान पूरा होने से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान रेडियो, टेलीविज़न अथवा किसी समान माध्यम से किसी प्रकार के 'चुनावी तथ्य' का निषेध किया गया है। प्रावधानों के तहत 'चुनावी तथ्य' को किसी ऐसी सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके पीछे किसी चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की मंशा होती है।

धारा 126 के तहत चुनाव आयोग टेलीविज़न/रेडियो चैनल और केबल नेटवर्क आदि चलाने वालों से यह सुनिश्चित करने को कहता है कि उनके द्वारा प्रसारित या प्रदर्शित कार्यक्रमों के कंटेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिये, जिससे किसी खास दल अथवा उम्मीदवार की संभावना को बढ़ावा मिलता हो अथवा चुनाव परिणाम प्रभावित होता हो। अन्य बातों के अलावा इसमें कोई ओपनियन पोल आधारित परिणाम को दर्शाना और परिचर्चाएँ, विश्लेषण, दृश्य और ध्वनि संदेश शामिल हैं।

गौरतलब है कि भाजपा ने हाल ही में नमो टीवी लॉन्च किया था। इस पर कांग्रेस ने नमो टीवी पर हो रहे प्रसारण को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की थी। इसको संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) को इस बारे में रिपोर्ट देने को कहा था।

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