गोवा विधानसभा चुनाव: चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश
गोवा में अपने भाषण में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कांग्रेस और भाजपा के लोग आपके पास पैसे लेकर आएंगे। अगर वे लोग आपको 5000 रुपए देते हैं तो महंगाई को ध्यान में रखते हुए आप उनसे 10,000 रुपए मांगें।
पणजी। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरिवंद केजरीवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। बता दें कि इसी महीने गोवा में हुई एक चुनावी रैली के दौरान आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कहा था कि कांग्रेस और भाजपा के लोग अगर उन्हें पैसे दें तो ले लें और वोट आम आदमी पार्टी को दे दें। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर सख्ती दिखाते हुए कड़ी फटकार लगाई थी।

चुनाव आयोग ने केजरीवाल को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर वह इसी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन करते रहेंगे तो इससे उन्हें ही दिक्कत होगी। आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने पर आम आदमी पार्टी की मान्यता खत्म करने जैसे सख्त कदम भी उठाए जाने की चेतावनी चुनाव आयोग ने दी थी। इससे पहले 16 जनवरी को अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग की तरफ से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा चुका है।
अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग के फैसले को गलत बताते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है- मेरे खिलाफ चुनाव आयोग का फैसला गलत है। निचली अदालत ने मेरे पक्ष में फैसला दिया था। चुनाव आयोग ने अदालत के आदेश पर ध्यान नहीं दिया। आयोग के इस फैसले को अदालत में चुनौती दूंगा। ये भी पढ़ें: सीएम के आदेश पर आईएस तोमर ने लिया बड़ा निर्णय, नामांकन वापस












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