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अडानी ग्रुप की दो कंपनियों को लेकर भिड़ी सरकारी एजेंसी, DRI ने CESTAT के ऑर्डर को SC में दी चुनौती

अडानी ग्रुप की दो फर्मों को लेकर सरकारी एजेंसियों के बीच घमासान मच हुआ है। दो कंपनियों के खिलाफ मामला रद्द करने के CESTAT के एक ऑर्डर को DRI ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

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Adani firms

Adani Group: देश और दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में शुमार गौतम अडानी (Gautam Adani) का अडानी ग्रुप (Adani Group) इन दिनों अमेरिका की फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। वहीं अडानी समूह के शेयर बाजार में लगातार गिरते हुए नजर आ रही है। इसी कड़ी में अब अडानी ग्रुप की दो फर्मों को लेकर सरकारी एजेंसियों के बीच घमासान मच हुआ है। अडानी की दो कंपनियों के खिलाफ मामला रद्द करने के कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (CESTAT) के एक ऑर्डर को डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस (DRI) ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

ओवर-इनवॉइसिंग के आरोपों को किया था खारिज

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) के एक आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें डीआरआई द्वारा अदानी समूह की दो फर्में के खिलाफ लगाए गए ओवर-इनवॉइसिंग (बिल को बढ़ाचढ़ाकर पेश) के आरोपों को CESTAT ने खारिज कर दिया था।

ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच ने राहत दी थी

जुलाई और अगस्त के बीच अडानी समूह की तीन सहायक कंपनियों, अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड (APML) और अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड (APRL) और महाराष्ट्र ईस्टर्न ग्रिड पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (MEGPTCL) को ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच ने राहत दी थी। डीआरआई ने APML और APRL मामले में पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।

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MEGPTCL के खिलाफ दायर की जाएगी अपील

इस बीच इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक MEGPTCL के खिलाफ भी इसी तरह की अपील दायर की जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक डीआरआई ने इस संबंध में अपने पेरेंट डिपार्टमेंट सीबीआईसी के पास भी एक प्रस्ताव भेजा है। जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले कानूनी राय ली जाएगी। अपील में अडानी ग्रुप की कंपनियों के साथ-साथ तीन लोगों के भी नाम हैं।

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English summary
DRI challenges CESTAT order of two Adani Group companies in Supreme Court
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