दिल्‍ली के होटल में अग्निकांड: पुलिस ने इन धाराओं के तहत दर्ज किया केस

नई दिल्‍ली। राजधानी दिल्ली के करोलबाग में होटल अर्पित पैलेस में आज सुबह लगी आग की घटना के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 304 और धारा 308 के तहत केस दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि मामले में जिम्मेदार व्यक्तियों का नाम जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि इस अग्निकांड में 17 लोगों की मौत हो गयी है। होटल में आग शार्ट सर्किट की वजह से लगी। शार्ट सर्किट की वजह से लगी आग सबसे पहले होटल के दूसरे माहले पर भड़की फिर देखते ही देखते आग ने होटल की तीसरे और चौथे माहले को भी अपने चपेट में ले लिया।

दिल्‍ली के होटल में अग्निकांड: पुलिस ने इन धाराओं के तहत दर्ज किया केस

जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्‍त होटल में कई लोग सो रहे थे। बताया जा रहा है कि होटल के 40 से 45 कमरे बुक किए गए थे। इस अग्निकांड में होटल कि लापरवाही सामने आई है। दमकल विभाग के मुताबिक, होटल से लगभग 25 लोगों को बाहर निकाला गया है। आग सुबह करीब 5 बजे लगी। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि जान बचाने के लिए चौथी मंजिल से कुछ लोग सड़क पर कूद गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

दिल्ली के होटल अर्पित पैलेस आग बुझाने पहुंचे अग्निशमन अधिकारी की मानें तो होटल में अधिकतर काम लकड़ी से हुआ था। यही कारण रहा कि आग फैलती चली गई और पूरा होटल धुएं के गुबार से भर गया। अधिकारी के मुताबिक, ना सिर्फ फ्लोर की गैलरी बल्कि सीढ़ियों के पास भी लकड़ी का कवर लगा हुआ था।

तकिये के सहारे चौथी मंजिल से छलांग

घटना के समय होटल के बाहर मौजूद लोगों की माने तो आग लगने के दौरान कुल चार-पांच लोगों ने बिल्डिंग से छलांग लगाई थी। इनमें से दो लोग तकियों के सहारे कूदे थे लेकिन खुद को बचा नहीं सके और दोनों की मौत हो गई। वहीं मरने वालों में ज्यादातर लोग टूरिस्ट थे जो कि दिल्ली आए थे। इसमें कुछ लोग म्यांमार और कोच्चि से भी आए थे।

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