दिल्‍ली में नाइट कर्फ्यू: किसे मिलेगी छूट और किसे होगी e-pass की जरूरत, विस्‍तार से जानिए सबकुछ

नई दिल्‍ली। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए राजधानी दिल्‍ली में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। दिल्‍ली सरकार ने कहा है कि 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू रहेगी। इसका मतलब है कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। दिल्ली सरकार का ये आदेश तत्काल प्रभाव से राजधानी में लागू होगा। नाइट कर्फ्यू में प्राइवेट डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को छूट रहेगी, लेकिन इन्हें अपने साथ आई कार्ड लेकर साथ चलना होगा।

इनके लिए जरूरी होगा ई पास

इनके लिए जरूरी होगा ई पास

  • प्रिंट और इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया के लोगों के लिए
  • जो राशन, फल, दूध, मीट, मछली या फिर दवा पहुंचाने वाले होंगे
  • बैंक, इंश्‍योरेंश और एटीएम में कैश डिपॉजिट करने वाले लोग
  • इंटरनेट और केबल से जुड़े लोग
  • ई कॉमर्स डिलीवरी करने वाले लोग
  • दवा पहुंचाने वाले
  • पेट्रोल पंप एलपीजी सीएनजी और इसके रिटेल आउटलेट
  • प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस
  • कोरोना वैक्सीन लगवाने जा रहे लोग
जानिए कैसे बनेगा ई पास

जानिए कैसे बनेगा ई पास

ई पास के जरिए आपको दिल्‍ली में रात्रि कर्फ्यू में छूट मिलगी। ई पास बनवाने के लिए आप दिल्‍ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर जाकर पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन भी पास जारी करेगा।

नाइट कर्फ्यू में इन्‍हें मिलेगी छूट (आईकार्ड दिखाकर)

नाइट कर्फ्यू में इन्‍हें मिलेगी छूट (आईकार्ड दिखाकर)

  • जिन यात्रियों को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टेशन जाना है उन्हें भी नाइट कर्फ्यू में छूट मिलेगी, लेकिन उन्हें अपने साथ टिकट लेकर चलना होगा।
  • गर्भवती महिलाओं और या फिर फिर अन्य मरीजों को रात में इलाज के लिए जाने की छूट होगी।
  • इसके अलावा बस, मेट्रो, ऑटो टैक्सी जैसे सार्वजनिक परिवहन में सिर्फ उन्हीं लोगों को यात्रा करने की छूट मिलेगी, जिन्हें नाइट कर्फ्यू में छूट दी जाएगी।
  • इसके अलावा आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले डिपार्टमेंट को छूट रहेगी।
  • ट्रैफिक मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी।
कर्फ्यू का उद्देश्य क्या है?

कर्फ्यू का उद्देश्य क्या है?

डीडीएमए ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि कर्फ्यू लोगों की आवाजाही और भीड़ को रोकने के लिए है, न कि वस्तुओं और सेवाओं के लिए। इसका मतलब यह है कि बैंक्‍वेट हॉल और होटल आदि में भी किसी भी सभा को रात10 बजे से सुबह 5 बजे तक की अनुमति नहीं दी जाएगी। वर्तमान में शादियों और अन्य समारोहों में लोगों की संख्या की सीमा 50 है, जबकि अंतिम संस्कार में यह संख्या 20 है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते, दिल्ली पुलिस ने कई रेस्तरां और क्लबों में छापे मारे और प्रतिष्ठानों के मालिकों सहित 170 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया क्योंकि इन जगहों पर एकत्रित लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे थे।

यह लॉकडाउन से कैसे अलग है?

यह लॉकडाउन से कैसे अलग है?

दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि कर्फ्यू के पूर्ण लॉकडाउन में बदलने की उम्मीद नहीं है। लॉकडाउन के तहत, जो पिछले साल कई चरणों में था, दिन के माध्यम से ज्यादातर लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई और कार्यालय / उद्योग बंद हो गए। वर्तमान में सरकार के पास इस तरह के उपाय को फिर से शुरू करने की कोई योजना नहीं है।

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