5G पर जूही चावला की याचिका खारिज, पब्लिसिटी स्टंट कहकर HC ने लगाया 20 लाख का जुर्माना
नई दिल्ली, 4 जून: पिछले कई दिनों से बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला सुर्खियों में हैं, क्योंकि वो लगातार 5जी तकनीकी का विरोध कर रही हैं। इसको लेकर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी। जिसमें पर्यावरण और प्रकृति का हवाला देते हुए, इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। हालांकि हाईकोर्ट से जूही को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि शुक्रवार को उनकी याचिका खारिज हो गई। साथ ही कोर्ट ने उन पर 20 लाख का जुर्माना भी लगा दिया।
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दरअसल अपनी याचिका में जूही चावला ने पूछा कि क्या इस नई टेक्नोलॉजी पर पर्याप्त रिसर्च की गई है? उनके मुताबिक वो उन्नत किस्म की तकनीकी को लागू किए जाने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वायर फ्री गैजेट्स और नेटवर्क सेल टॉवर्स से संबंधित रिसर्च से पता चलता है कि इस तरह की तकनीकी से भारी रेडिएशन होता है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके अलावा पर्यावरण और अन्य जीवों पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है। वहीं जूही के वकील का कहना था कि ये मामला लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित है, जिस वजह से इसे सेक्शन 80 के तहत कंसीडर ना किया जाए, क्योंकि इस सेक्शन के तहत 60 दिन पहले सरकार को नोटिस देना होता है।
वैसे सभी पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। अब शुक्रवार को कोर्ट ने पहले तो याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद जूही को जमकर फटकार लगाई। खंडपीठ ने कहा कि जूही ने ये याचिका पब्लिसिटी के लिए दायर की थी। इसके साथ ही उन्होंने सुनवाई का लिंक सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया, जिस वजह से तीन बार उसमें व्यवधान उत्पन्न हुआ। कोर्ट ने आगे कहा कि दिल्ली पुलिस उस शख्स की पहचान करेगी, जो सुनवाई के दौरान गाना गा रहा था। साथ ही इस याचिका के लिए कोर्ट ने जूही के ऊपर 20 लाख का जुर्माना लगाया।












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