CAA के खिलाफ शाहीन बाग में जारी है प्रदर्शन, कोर्ट ने खारिज की बैरिकेड हटाने की याचिका
नई दिल्ली। शाहीन बाग से पुलिस बैरिकेड हटाने और प्रदर्शनकारियों को किसी और स्थान पर शिफ्ट करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इस याचिका में कहा गया था कि यहां प्रदर्शनों और पुलिस बैरिकेड के चलते लोगों को यातायात संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

बता दें इस इलाके में नागिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) के खिलाफ अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है। यहां करीब एक महीने से प्रदर्शन हो रहा है। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इस सड़क से भारी संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि इस सड़क का इस्तेमाल ऑफिस जाने वाले और अन्य लोग करते हैं।
बता दें सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून बीते साल दिसंबर माह में आया था। इससे पहले इसके बिल को संसद के दोनों सदनों में बहुमत से मंजूरी भी मिली। कानून के तहत तीन देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से उत्पीड़न का शिकार छह गैर मुस्लिम समुदाय के लोग छह साल भारत में रहने के बाद यहां की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। कानून के आने के बाद से ही देश के कई हिस्सों में भारी विरोध प्रदर्शन देखा गया। कई जगह प्रदर्शन अब भी जारी है।












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