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दिल्ली हाईकोर्ट से एपीजे स्कूल को बड़ी राहत, डी-सील करने का आदेश

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नई दिल्ली। शुल्क मानदंडों के कथित उल्लंघन करने के सिलसिले में सील किए गए एपीजे स्‍कूल (Apeejay School) के दो ब्रांचों को अब दिल्ली हाईकोर्ट ने डी-सील करने का आदेश दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्कूल को राहत देते हुए दिल्ली में स्थित दो ब्रांच शेख सराय और साकेत को डी-सील करने का आदेश जारी किया है। बता दें कि स्कूल पर आरोप है कि उन्होंने बच्‍चों के माता-पिता से अवैध रूप से बढ़ी हुई फीस वसूली जा रही है। इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए केजरीवाल सरकार ने सोमवार को स्कूल के दो ब्रांचों को सील कर दिया था।

Delhi High Court orders to de-seal the premises of two Apeejay School branches of Sheikh Sarai and Saket

ऑडिट के दौरान खातों में करोड़ों रुपये का सरप्लस दिखाने के बच्चों को अभिभावकों से अधिक फीस वसूलने का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। इस केस में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एपीजे स्‍कूल के दोनों ब्रांचों को डी-सील कर दिया है। एपीजे स्कूल की दो शाखाएं सील होने के बाद मंगलवार को ऑनलाइन कक्षाएं नहीं हुई। इस सिलसिले में स्कूल ने अभिभावकों के नाम एक संदेश जारी कर सहयोग मांगा है, इसमें कहा गया कि अगर बच्चों के माता-पिता को फीस से जुड़ी कोई समस्या है तो वह सीधे स्कूल से संपर्क करें। ब्रांच सील किए जाने को स्कूल ने अबीज और अनावश्यक कार्रवाई बताई है।

अपने बयान में स्कूल ने स्पष्ट किया है वह सरकार के सभी निर्देशों का पालन कर रहे हैं, शाखाएं सील किए जाने की वजह से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने में रुकावट आई, इस वजह से मंगलवार को ऑनलाइन क्लास नहीं ली गई। बता दें कि स्कूल की शेख सराय और साकेत शाखा सील किए जाने के बाद मंगलवार को स्कूल ने कोर्ट का रुख किया था। अब स्कूल ने अभिभावकों से दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया व मुख्य सचिव को एक विजय कुमार को पत्र लिख विधायक भारद्वाज को लेकर सवाल पूछने को कहा है।

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English summary
Delhi High Court orders to de-seal the premises of two Apeejay School branches
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