Delhi: सोशल मीडिया से हटाई जाएगी अंजलि बिरला के खिलाफ पोस्ट, हाईकोर्ट ने दिया Google और X Corp को निर्देश
Anjali Birla: दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक्स कॉर्प और गूगल इंक को निर्देश दिया है कि वे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के बारे में अपमानजनक पोस्ट को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दें। ज्ञात हो कि अंजलि बिरला ने इन सोशल मीडिया पोस्ट को निराधार बताया था और इन्हें हटाने की मांग की थी। उन्होंने निवारण के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
जस्टिस नवीन चावला ने सोशल मीडिया पर इन पोस्ट के आगे प्रसार पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आपत्तिजनक सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटा दिया जाए। अगर अंजलि बिड़ला को ऐसी ही कोई पोस्ट मिलती है, तो उन्हें तुरंत कार्रवाई के लिए एक्स और गूगल को सूचित करना होगा।

दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में शामिल एक्स, गूगल, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अज्ञात पक्षों को भी नोटिस जारी किया है। इन संस्थाओं को चार सप्ताह के भीतर जवाब देना है।
अंजलि बिड़ला के कानूनी प्रतिनिधि ने कहा कि उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा दी थी और 2019 की समेकित आरक्षित सूची में उनका चयन हुआ था। वह वर्तमान में भारतीय रेलवे में आईआरपीएस अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।
ज्ञात हो कि विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया गया था कि अंजलि बिड़ला ने अपने पिता के प्रभाव के कारण अपने पहले प्रयास में ही यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। उनके वकील ने इन दावों के खिलाफ तर्क दिया और परीक्षा में उनकी जायज सफलता पर जोर दिया।
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