चुनाव खत्म होते ही दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र को भेजा नोटिस

नई दिल्ली। भारत में लोकसभा चुनाव 2019 का सफलतापूर्वक समापन 23 मई की तारीख को हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार दूसरी बार राजग गठबंधन की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। चुनावों के नतीजे सामने आने के एक ही दिन बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र को एक नोटिस जारी किया है।

Delhi High Court issues notice to the Election Commission of India and the Union of India

दरअसल हाईकोर्ट में कुछ राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में हाईकोर्ट से गुहार लगाई गई थी कि ऐसे राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द कर देना चाहिए जो धार्मिक, जातिगत, नस्ल या भाषाई आधार पर पंजीकृत हैं। याचिका में यह भी कहा था कि ऐसे दलों को तीन महीने का समय दिया जाना चाहिए। अगर वे तब भी अपने में सुधार नहीं करते तो उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाए।

यह भी पढ़िए- मोदी की प्रचंड जीत के बीच फारुख अब्दुल्ला को भी मिला बल्ले-बल्ले का मौका, VIDEO

यह याचिका भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर की गई है और इसमे तर्क दिया गया है कि धर्मों से जुड़े नाम का इस्तेमाल करने या राष्ट्रीय ध्वज जैसे प्रतीकों का उपयोग उम्मीदवार की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है और यह जनप्रतिनिधित्व कानून (आरपीए) 1951 के तहत भ्रष्ट गतिविधि के समान है। इसलिए याचिका में जो मांग की गई है वह कदम उठाने से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किये जा सकेंगे।

उन्होंने अपनी याचिका में हिंदू सेना, ऑल इंडिया मज्लिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसे दलों का भी जिक्र किया है। उन्होंने याचिका में यह भी कहा कि कांग्रेस समेत कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, जो राष्ट्रीय ध्वज जैसे झंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा करना जनप्रतिनिधित्व कानून की आत्मा के विरुद्ध है।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+