एक्टिविस्ट साकेत गोखले के खिलाफ चलेगा केस, HC ने कहा- लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किए सभी ट्वीट हटाएं
नई दिल्ली, जुलाई 13। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक्टिविस्ट साकेत गोखले को संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किए सभी ट्वीट को हटाने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि लक्ष्मी पुरी मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी भी हैं। एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने कुछ दिन पहले लक्ष्मी पुरी के खिलाफ उनकी संपत्ति को लेकर कुछ ट्वीट किए थे, जिसके बाद साकेत के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का मामला दाखिल किया गया था। इसी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अब ये आदेश दिया है।
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साकेत के खिलाफ चलेगा सिविल अवमानना का मुकदमा
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि साकेत गोखले ने लक्ष्मी पुरी के खिलाफ जो भी ट्वीट किए हैं, उन्हें तुरंत डिलीट किया जाए। कोर्ट ने कहा कि अब गोखले लक्ष्मी पुरी के खिलाफ कोई ट्वीट नहीं करें। इस दौरान कोर्ट ने साकेत गोखले के खिलाफ सिविल अवमानना का मामला चलाने की इजाजत भी दे दी।
लक्ष्मी पुरी ने साकेत गोखले के खिलाफ दाखिली की थी याचिका
आपको बता दें कि साकेत गोखले के खिलाफ लक्ष्मी पुरी ने अवमानना की याचिका दाखिल की थी, जिसमें गोखले के ट्वीट को डिलीट करने और 5 करोड़ के मुआवजे की मांग की गई थी। साकेत गोखले ने 13 और 26 जून को अपने ट्वीट में स्विट्जरलैंड में पुरी द्वारा कथित तौर पर संपत्ति खरीदने का हवाला दिया था और उनके पति एवं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी संदर्भ दिया गया था।












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