अरविंद केजरीवाल की जमानत पर HC ने लगाई रोक, AAP ने जताई असहमति, अब SC का करेगी रुख

Arvind Kejriwal: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली में कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इस फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी असहमति जाहिर की है।

आम आदमी पार्टी का कहना है, "हम हाई कोर्ट के फैसले से असहमत हैं। हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इस तरह से जमानत के आदेश पर रोक नहीं लगाई जा सकती, सुप्रीम कोर्ट भी कल ये बात कह चुका है।"

Arvind Kejriwal

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने कहा, "निचली अदालत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उसके समक्ष रखी गई सामग्री की सराहना करने में विफल रही और आप नेता की जमानत याचिका पर फैसला करते समय अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया।"

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट को एजेंसी को अपने मामले पर बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था।

घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए आप ने कहा कि वे शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। पार्टी ने कहा, "हम दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश से असहमत हैं। हम इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे।"

ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी और 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली में कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इस फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी असहमति जाहिर की है।

आम आदमी पार्टी का कहना है, "हम हाई कोर्ट के फैसले से असहमत हैं। हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इस तरह से जमानत के आदेश पर रोक नहीं लगाई जा सकती, सुप्रीम कोर्ट भी कल ये बात कह चुका है।"

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने कहा, "निचली अदालत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उसके समक्ष रखी गई सामग्री की सराहना करने में विफल रही और आप नेता की जमानत याचिका पर फैसला करते समय अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया।"

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट को एजेंसी को अपने मामले पर बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था।

घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए आप ने कहा कि वे शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। पार्टी ने कहा, "हम दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश से असहमत हैं। हम इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे।"

ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी और 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था।

ईडी ने अगले दिन उच्च न्यायालय का रुख किया और दलील दी कि ट्रायल कोर्ट का आदेश "विकृत", "एकतरफा" और "गलत-पक्षीय" था और निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे।

दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा इसके निर्माण और कार्यान्वयन से जुड़ी कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के आदेश के बाद 2022 में उत्पाद शुल्क नीति को रद्द कर दिया गया था। सीबीआई और ईडी के अनुसार, उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

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