कोविड प्रोटोकॉल का हो सख्ती से पालन, मास्क ना पहनने वालों को फ्लाइट से उतार दें: दिल्ली HC
नई दिल्ली, 3 जून: दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट और विमान में कोविड प्रोटोकॉल का पालन ना करने वाले हवाई यात्रियों से सख्ती बरतने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने हवाई उड़ान के दौरान यात्रियों के मास्क ठीक से ना पहनने पर भारी जुर्माना लगाने की बात कही है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले यात्री को विमान से ही उतार दिया जाए। हवाई यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने शुक्रवार को फ्लाइट और हवाई अड्डों पर मास्क पहनने का नियम सख्ती से लागू करने की ये बात कही है।

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दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एसीजे) विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हवाई अड्डों और विमानों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उल्लंघन करने वालों को एयरपोर्ट से बाहन करने और फ्लाइट से उतारने देने जैसे एक्शन भी लिए जाने चाहिए।
अदालत ने कहा कि कोविड के चलते जो नियम हैं, उनका जमीनी स्तर लागू होना जरूरी है। इसके लिए डीजीसीए को मानदंडों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों और अन्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कड़े दिशानिर्देश जारी करने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया जाना चाहिए। इन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए और इनका नाम नो-फ्लाई सूची में रखा जाना चाहिए। एसीजे ने कहा कि मास्क के पीछे का विचार कोविड के जोखिम को कम करना है। यात्री कुछ खाते या पीते समय अपना मास्क उतार सकते हैं लेकिन बेवजह बिना मास्क के एयरपोर्ट पर घूमेंगे या फ्लाइट में ऐसा करेंगे तो ये ठीक नहीं है।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में अदालत से कहा ता कि यात्रा के दौरान उन्होंने देखा है कि लोग मास्क नहीं पहनते हैं। ऐसे में इसको लेकर अदालत सख्त आदेश और साथ ही इस पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ को लाने पर विचार करे।












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