CA संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली HC ने केंद्र को जारी किया नोटिस
नई दिल्ली, 01 सितंबर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संशोधन अधिनियम और कंपनी सचिव संशोधन अधिनियम की विभिन्न धाराओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया। आपको बता दें कि चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (सीए) और कंपनी सचिवों (संशोधन) की तरफ से संशोधित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21(9), 21ए(6) और (7) और 21बी (6) और (7) को चुनौती देने वाली याचिका अधिनियम 2022 हाल में दायर की गई है।

याचिका में उक्त प्रावधानों को घोषित करने वाले निर्देश जारी करने की मांग करने वाली एक याचिका संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(g) और 21 में निहित सिद्धांतों के विपरीत है और उक्त प्रावधानों को उस हद तक रद्द करने की मांग करती है, जिस हद तक वे सिद्धांतों के विपरीत चलते हैं।
जानकारी के मुताबिक न्यायमूर्ति सतीश चंदर शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने गुरुवार को इस मामले में यूनियन ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से जवाब मांगा है। अब इस मामले में सुनवाई 20 जनवरी, 2023 को होगी।
याचिकाकर्ता, वेणुगोपाल स्वामी बी ने अधिवक्ता बीजू मट्टम, हेमंत सिंह, चेतन गर्ग और चार्टर लॉ चैंबर्स की अंकिता बाफना के माध्यम से धारा 21 (9), 21 ए (6) और (7) और 21 बी (6) और (7) की घोषणा करते हुए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है। साथ ही याचिकाकर्ता ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और कंपनी सचिवों (संशोधन) अधिनियम, 2022 की तरफ से संशोधित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अनुच्छेद 14, 19(1)(g) और 21 में प्रतिपादित कानून के विपरीत होने के कारण संविधान के विपरीत बताया है और उक्त प्रावधानों को रद्द करने की मांग की है।
आपको बता दें कि केंद्र ने संसद के पिछले बजट सत्र में पारित कानून को अधिसूचित कर दिया है, जिसे 18 अप्रैल, 2022 को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिली थी। केंद्र के अनुसार, बिल तीन संस्थानों को उनके अनुशासनात्मक मामलों में और अधिक पारदर्शी बनाने के इरादे से है।
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