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ट्रेडमिल में करंट दौड़ने से 24 वर्षीय लड़के की मौत ने मचाया हंगामा, दिल्ली जिम एसोसिएशन ने जारी की एडवाइजरी

Delhi gym incident: रोहिणी के सेक्टर 15 इलाके में एक फिटनेस सेंटर में लड़के की मौत से पूरे दिल्ली में कोहराम मचा हुआ है। गुरुवार को ट्रेडमिल में करंट लगने से मल्टीनेशनल कंपनी के 24 वर्षीय की मौत हो गई।

पीड़ित की पहचान सक्षम प्रुथी के रूप में हुई है, जिसे बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर लड़के को मृत घोषित कर दिया गया।

Delhi Gym Association

बताते चलें कि जिप्लेक्स फिटनेस जोन के नाम वाले इस जिम में जांच चली, जिससे पता चला कि जिस ट्रेडमिल का लड़का उपयोग कर रहा था उसमें कुछ खराबी थी, जिसके कारण ये दुखद घटना हुई। घटना के बाद जिम के मालिक अनुभव दुग्गल को अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया।

हादसे के वक्त जिम में मौजूद एक शख्स ने बताया कि सक्षम अपने वर्कआउट के बाद ब्रेक लेने के लिए दो ट्रेडमिल के बीच बैठ गया। इस बीच उसे बिजली का जोरदार झटका लगा और वो बेहोश हो गया। एक अन्य शख्स केशव ने सक्षम की मदद करने की कोशिश की तो उसे भी झटका लगा। लेकिन वो करंट सप्लाई को बंद करने में कामयाब रहा, जिससे उसने खुद को बचा लिया।

जिम एसोसिएशन ने जारी की एडवाइजरी
इस घटना के बाद दिल्ली जिम एसोसिएशन ने अपने सभी सदस्यों को एडवाइजरी जारी की, जिसमें दिल्ली में लगभग 5,500 जिम, योगा स्टूडियो और एरोबिक सेंटरों के मालिक शामिल हैं। इस एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि तत्काल जांच करने की आवश्यकता है। खासतौर पर उन क्षेत्रों में, जहां लोग व्यायाम करते हैं। कोई ढीले तारे बिना ध्यान दिए छोड़े न जाने के लिए गाइडलाइन है।

दिल्ली जिम एसोसिएशन के उपाध्यक्ष चिराग सेठी ने इस घटना पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और स्पष्ट किया कि यह ट्रेडमिल के इलेक्ट्रिकल वायरिंग की एक गलती के कारण हुआ था। उन्होंने संघ के छत्र तले सभी जिम और फिटनेस सेंटरों में सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को जोर दिया।

सक्षम के पिताम हेश प्रुथी ने अपने बेटे के दुख और निराशा को साझा किया। उन्होंने बताया कि कई जिम-गोएर्स ने पहले ही जिम में विद्युत संबंधी समस्याओं की शिकायत की थी, लेकिन प्रबंधन ने समस्या का समाधान नहीं किया।

उन्होंने कहा कि मशीन का इस्तेमाल करने के बारे में कोई निर्देश थे ही नहीं। न तो प्लग हटाया गया था। ये मेरे बेटे को खो देने के कारण की स्पष्ट एक घातक त्रुटि का मामला है। उन्हें कुछ जलने की चोटें भी मिलीं। वे तीन से चार महीने से इस जिम में जा रहा था। पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 287 (यंत्र से अनावश्यकता के साथ लापरवाही करना) और 304A (लापरवाही से मौत का कारण बनाना) के तहत मामला दर्ज किया है। इस दुर्घटना के विद्युत दोष और जिम प्रबंधन की किसी भी संभावित लापरवाही का सटीक कारण जांच वर्तमान में जारी है।

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