दिल्ली प्रेस क्लब मामला: देशद्रोह के आरोपी गिलानी को मिली जमानत
नयी दिल्ली (ब्यूरो)। देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर एसएआर गिलानी को पटियाला हाउस कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने गिलानी को 50 हजार के नीजि मुचलके पर छोड़ा है। दिल्ली पुलिस ने प्रेस क्लब में हुए एक कार्यक्रम के संबंध में गिलानी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था और फिर गिरफ्तारी हुई थी।

प्रोफेसर गिलानी की ओर से दायर जमानत अर्जी में कहा गया था कि उन्होंने केवल कार्यक्रम की बुकिंग कराई थी। उन्होंने कोई नारे नहीं लगाए। वह उक्त जगह पर लोगों को नारे लगाने से रोक रहे थे। वह केवल मॉडरेटर की भूमिका में थे। वहां कश्मीर से अन्य लोग भी आए थे, जिन्होंने नारेबाजी की। उनके खिलाफ पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं हैं। ऐसे में उन्हें जमानत दी जाए।
आपको बताते चलें कि गिलानी को साल 2001 में संसद पर हुए हमले के सिलसिले में भी गिरफ्तार किया गया था। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में अक्तूबर 2003 में उन्हें बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2005 में इस फैसले को बरकरार रखा था।












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