दिल्ली: सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा की इजाजत नहीं, सरकार ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली: पूरे देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैल चुका है। अब इसका सीधा असर त्योहारों पर भी पड़ रहा। राजधानी दिल्ली में पटाखों पर पहले ही बैन लगा हुआ था, अब सरकार ने वहां पर छठ पूजा उत्सव की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। साथ ही सभी जिलाधिकारियों, पुलिस, डीडीसी आदि को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है।
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दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी जिम्मेदार अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि नवंबर में छठ उत्सव के लिए नदी किनारे या फिर मंदिरों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर अनुमति नहीं दी जाए। ऐसे में इस बार लोग नदी किनारे छठ की पूजा नहीं कर सकेंगे। इस आदेश से एक दिन पहले हाईकोर्ट ने सार्वजनिक सभाओं और परिवहन मानदंडों में ढील को लेकर फटकार लगाई थी।
पटाखों पर बैन
कोरोना महामारी के साथ ही राजधानी में प्रदूषण भी बड़ी समस्या बना हुआ है। अगर हालात ऐसे रहे तो कोरोना महामारी की स्थित बिगड़ जाएगी। ऐसे में दिवाली पर प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने सभी तरह के पटाखों पर रोक लगा दी है। दिवाली वाले दिन सीएम केजरीवाल अपनी कैबिनेट के साथ अक्षरधाम मंदिर में पूजा करेंगे।
बंगाल में भी पाबंदियां
आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी छठ पूजा को लेकर कई तरह की पाबंदिया लगाई हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक एक परिवार से केवल दो लोगों को ही छठ पूजा नदी या तालाब के किनारे करने की अनुमति होगी। वहीं कोलकाता की दो सबसे बड़ी नदी सुभाष सरोवर और रबींद्र सरोवर में आम लोगों की एंट्री बैन हो गई है। इसके अलावा छठ वाले दिन किसी तरह की रैली या जुलूस नहीं निकलेगा।












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