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इन ज़रूरी कामों के लिए 31 दिसंबर है आख़िरी तारीख

आयकर विभाग
Getty Images
आयकर विभाग

साल 2019 का आज आख़िरी दिन है और उसके साथ कई ऐसे काम हैं जिनके लिए 13 दिसंबर, 2019 की तारीख़ भी अंतिम दिन है.

अगर ये काम आपने अभी तक नहीं पूरे किए हैं तो उन्हें आज (31 दिसंबर) को ज़रूर पूरा कर लें ताकि अगले साल की शुरुआत में आपको अंतिम तिथि के ख़त्म हो जाने का दुख न हो.

ऐसे कुछ ज़रूरी कामों के बारे में हम यहां बता रहे हैं-

फाइल कर लें आईटीआर

अगर आप 31 अगस्त, 2019 तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं तो 31 दिसंबर की तारीख़ आपके लिए बिल्कुल सही समय है.

आप एक विलंबित रिटर्न फाइल करके अपने 5000 रुपये बचा सकते हैं.

आईटीआर
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आईटीआर

आयकर क़ानून, 1961 की धारा 234एफ के मुताबिक़ अगर 31 दिसंबर से पहले रिटर्न भरने पर 5000 रुपये जुर्मान लगेगा और उसके बाद रिटर्न फाइल करने पर 10 हज़ार रुपये जुर्माना देना होगा.

इसलिए जुर्माने की राशि कम करने के लिए आज ही जल्द से जल्द रिटर्न भर लें.

एसबीआई का एटीएम डेबिट कार्ड

अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (एसबीआई) में खाता है और आप बैंक के एटीएम-डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो 31 दिसंबर की तारीख़ आपके लिए महत्वपूर्ण है.

एसबीआई बैंक ने ट्वीट करके जानकारी दी कि ग्राहक अपने पुराने मैग्नेटिक एटीएम-डेबिट कार्ड को बदलवा लें.

एसबीआई एटीम मशीन
Reuters
एसबीआई एटीम मशीन

इसके लिए आख़िरी तारीख़ 31 दिसंबर 2019 है. नया कार्ड ईएमवी चिप वाला और पिन आधारित होगा.

अगर आपका एटीएम-डेबिट कार्ड पुराना है तो आप नए साल से उससे पैसे नहीं निकाल पाएंगे. जो लोग नए कार्ड के लिए आवेदन कर चुके हैं लेकिन उन्हें कार्ड नहीं मिला है तो वो बैंक जाकर इस बारे में ज़रूर पता करें.

एडवांस टैक्‍स भरने की आख़िरी तारीख़

अगर आप पूर्वोत्तर राज्यों से हैं और एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त नहीं भरी है तो आपके पास अब भी एक दिन बाक़ी है.

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एडवांस टैक्‍स की तीसरी किश्त देने की आख़िरी तारीख़ 31 दिसंबर 2019 है.

पहले एडवांस टैक्‍स की तीसरी किश्त देने की अंतिम तारीख़ 15 दिसंबर थी, जिसे केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पूर्वोत्तर राज्यों में विरोध प्रदर्शनों के चलते बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया था.

500 और 2000 के नोट
Getty Images
500 और 2000 के नोट

आईटीआर कर लें वेरिफाई

अगर आपने अभी तक आयकर रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया है तो 31 दिसंबर से पहले इसे पूरा कर लें.

आयकर नियमों के मुताबिक़ रिटर्न वेरीफाई के लिए रिटर्न फाइल करने के बाद 120 दिनों का समय दिया जाता है.

आयकर विभाग ने आईटीआर दाख़िल करने की अंतिम तारीख़ को 31 जुलाई 2019 से बढ़ाकर 31 अगस्‍त 2019 कर दिया था.

इस हिसाब से आईटीआर को वेरीफाई करने की आख़िरी तारीख़ 31 दिसंबर, 2019 है.

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