मच्छर के काटने से शख्स की मौत पर क्लेम मांगने पहुंचा परिवार, कोर्ट ने दिया ये जवाब

नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका के मोजम्बिक में एक भारतीय मूल के शख्स की मलेरिया से मौत हो गई। ऐसे में भारत में कराए गए उसके बीमा के भुगतान को लेकर उच्चतम न्यायलय ने फैसला सुनाया है। दरअसल कोर्ट ने कहा है कि मोजाम्बिक में मलेरिया के कारण मौत को दुर्घटना नहीं माना जा सकता है। क्योंकि वहां मलेरिया आम है। यानि विश्व में मलेरिया के जितने मामले आते हैं उनमें से 5 प्रतिशत केवल मोजम्बिक के होते हैं।

Death due to mosquito bite, family claimed insurance money got this response

दरअसल मृतक ने 2011 में यहां एक बैंक से होम लोन लिया था और उस ऋण का बीमा उस फर्म से करवाया गया था जो उसकी आकस्मिक मृत्यु के मामले में ईएमआई का भुगतान करने की शर्तों के तहत बाध्य थी।
फिर वह रहने के लिए अफ्रीकी देश मोजम्बिक चला गया और 2012 में वहां मलेरिया से उसकी मृत्यु हो गई। शख्स के परिवार के सदस्यों ने पश्चिम बंगाल में जिला उपभोक्ता फोरम का रुख किया। वहां बीमा कंपनी को ईएमआई का भुगतान करने को कहा।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा कि पॉलिसी के तहत दावा इस परिकल्पना पर आधारित है कि इसमें अनिश्चितता की बात है कि व्यक्ति मच्छर के काटने का क्या या कब शिकार होगा।

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