नए सिक्योरिटी फीचर को लेकर बढ़ सकती है आधार लिंक की डेडलाइन, RBI और TRAI से बात करेगी UIDAI

नई दिल्ली। नए सिक्योरिटी फीचर को लेकर आधार नंबर को जरूरी सेवाओं से जोड़ने की तय डेडलाइन में अगर जरूरत हुई तो विस्तार किया जा सकता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के वरिष्ठ अधिकारी इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) समेत कई दूसरे मंत्रालय के अधिकारियों से मिलकर चर्चा करेंगे। वर्तमान में जरूरी सेवाओं को आधार के साथ जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च तक की है। इस बीच आधार के सत्यापन में अतिरिक्त सुरक्षा के लिहाज से नया फीचर जोड़ने की तैयारी की है। अब आपके फ्रिंगरप्रिंट के साथ-साथ चेहरे को भी आपके आधार की पहचान के तौर शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि अब आपके उंगली और पुतलियों के साथ-साथ अपने चेहरे से भी आधार की पहचान की जाएगी।

आधार में नए सिक्योरिटी फीचर के बाद बदलेगी रणनीति

आधार में नए सिक्योरिटी फीचर के बाद बदलेगी रणनीति

आधार में नए सिक्योरिटी फीचर के तौर पर फिंगरप्रिंट के साथ-साथ अब चेहरे को शामिल किए जाने के बाद इस बात की संभावना है कि आधार को जरूरी सेवाओं से लिंक करने की डेडलाइन पर चर्चा की जाए। ईटी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इसको लेकर यूआईडीएआई के अधिकारी आरबीआई के अधिकारियों और ट्राई के अधिकारियों से मिलकर बातचीत करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) और बैंक अकाउंट में आधार नंबर की आवश्यकता होती है, ऐसे में वहां इसको लेकर किसी तरह के प्रभाव की संभावना नहीं है।

UIDAI के अधिकारी करेंगे बैठक

UIDAI के अधिकारी करेंगे बैठक

ईटी से बातचीत में आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरकार जल्द ही यह जानने के लिए दूरसंचार विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर सकती है कि क्या कंपनियों को आधार संख्या की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बीमा और म्यूचुअल फंड के लिए संबंधित विभाग या नियामक को भी फैसला करना है।

क्या बढ़ेगी आधार लिंक की डेडलाइन?

क्या बढ़ेगी आधार लिंक की डेडलाइन?

अधिकारी की ओर से बताया गया कि किसी भी योजना में, जहां भारत के कंसोलिडेटेड फंड से पैसा दिया जाता है, उसे आधार से जोड़ने की आवश्यकता होगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हमारे विचार से निजी लोगों की तुलना में लोग सरकारी एजेंसियों के साथ आधार संख्या को साझा करने में ज्यादा सहज महसूस करते हैं।

31 मार्च है डेडलाइन

31 मार्च है डेडलाइन

बता दें कि पिछले साल सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 अंकों के आधार नंबर को पैन, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, डाक घर जमा और सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) से जोड़ना अनिवार्य कर दिया था। इन योजनाओं में आधार लिंक करने को लेकर डेडलाइन 31 मार्च रखी गई है।

चेहरे की पहचान को भी शामिल करने का फैसला

चेहरे की पहचान को भी शामिल करने का फैसला

हालांकि अब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईएडीआई) ने आधार सत्यापन के लिए नए फीचर को एड करने का फैसला किया है। इसके तहत यूआईडएआई ने आधार सत्यापन के लिये उंगली और आंख की पुतलियों के अतिरिक्त चेहरे की पहचान को भी शामिल करने का फैसला किया गया है।

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