गो रक्षा के नाम पर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हिंसा में मारे गए लोगों को दी जाए क्षतिपूर्ति
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गो रक्षा के नाम पर हो रही हिंसा के मामले पर राज्यों से रिपोर्ट सौंपने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों की जिम्मेदारी है कि गो रक्षा के नाम पर हिंसा के शिकार लोगों की क्षतिपूर्ति की जाए। वहीं आज गुजरात, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक और यूपी ने आज अपनी रिपोर्ट फाइल कर दी। अदालत ने बाकी राज्यों से भी जल्द से जल्द रिपोर्ट फाइल करने को कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।

इससे पहले 5 सिंतबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारें इसे रोकने के लिए कदम उठाएं। कोर्ट ने राज्य सरकारों को इस बाबत सख्त कदम उठाने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि गो रक्षा के नाम पर हिंसा को रोकने के लिए सभी राज्य हर जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें। कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाए।
हाईवे पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कोर्ट ने कहा था कि इसके लिए पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाए। साथ ही कोर्ट ने अगले सात दिन के भीतर टास्क फोर्स का गठन करने कहा था। कोर्ट ने कहा था कि राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी इस बाबत आपस में बैठक करें। वहीं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि एएसजी तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा था कि गो हत्या के नाम पर हिंसा को रोकने के लिए पहले से कानून मौजूद है ताकि इस तरह की किसी भी घटना से निपटा जा सके।












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