कोविड 19: भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के लिए वीजा या ठहरने की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई गई
कोविड 19: भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के भारतीय वीजा या देश में ठहरने की निर्धारित अवधि 30 सितंबर तक 2021 वैध मानी जाएगी
नई दिल्ली, 02 सितंबर। कोरोना महामारी के चलते कई विदेशी नागरिक भारत में फंसे हुए हैं। भारत सरकार ने गुरुवार को उन्हें बड़ी राहत दी है। भारत सरकार ने भारतीय वीज़ा या भारत में फंसे विदेशी नागरिकों की रहने की अवधि 30 सितंबर तक वैध माना जाएगा।

गृह मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा की कि कोरोनोवायरस बीमारी (कोविड -19) महामारी के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय वीजा या रहने की अवधि 30 सितंबर तक वैध मानी जाएगी। कई विदेशी जो मार्च 2020 से पहले विभिन्न प्रकार के वीजा पर भारत में थे, कोविड -19 के मद्देनजर उड़ानों पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण देश में फंस गए।
तब से लेकर अब तक केंद्र सरकार ने नियमित वीजा के लिए कई विस्तार दिए हैं या बिना किसी ओवरस्टे पेनल्टी के मुफ्त के आधार पर रहने की अवधि बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह सुविधा, जो 31 अगस्त, 2021 तक उपलब्ध थी, अब 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है, क्योंकि कई देशों के लिए नियमित उड़ानें चालू नहीं हैं।
मंत्रालय ने कहा, "ऐसे विदेशी नागरिकों को 30 सितंबर, 2021 तक अपने वीजा के विस्तार के लिए संबंधित एफआरआरओ / एफआरओ को कोई आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।"
सुविधा का लाभ उठाने वाले विदेशी नागरिक देश से बाहर निकलने से पहले ई-एफआरआरओ पोर्टल पर बाहर निकलने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि बिना किसी ओवरस्टे पेनल्टी के संबंधित एफआरआरओ / एफआरओ द्वारा मुफ्त आधार पर अनुमति दी जाएगी।"यदि 30 सितंबर, 2021 से आगे वीजा के विस्तार की आवश्यकता है, तो संबंधित विदेशी नागरिक भुगतान के आधार पर ऑनलाइन ई-एफआरआरओ प्लेटफॉर्म पर वीजा के विस्तार के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर संबंधित एफआरआरओ / एफआरओ द्वारा पात्रता के अधीन विचार किया जाएगा। मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, "नवीनतम दिशानिर्देश कहता है
किसी भी श्रेणी के वीजा पर भारत में पहले से मौजूद अफगान नागरिकों को उनके लिए जारी अलग-अलग दिशानिर्देशों के तहत वीजा विस्तार दिया जाएगा।












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