2जी मामले में कनिमोझी के खिलाफ गैरजमानती वारंट रद्द
नई दिल्ली। 2जी स्पेक्ट्र घोटाले में दिल्ली की विशेष अदालत ने डीएमके प्रमुख करुणानिधी की बेटी कनिमोझी के खिलाफ गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया है। इससे पहले कोर्ट में पेश नहीं होने की वजह से कनिमोझी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

इससे पहले 31 अक्टूबर को कोर्ट ने पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा, डीएमके प्रमुख करुणनिधी की पत्नी दयालु अम्मल और सांसद कनीमोड़ी सहित दस लोगों और नौ कंपनियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे।
गौरतलब है कि इन सभी लोगों के खिलाफ डीबी रिएलिटी ग्रुप द्वारा डीएमके के कलैगनार टीवी को दो सौ करोड़ रुपये के लेन-देन के मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट के तहत आरोप तय हुए थे।












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