Hi Sexy, Hello Sexy कहने पर कोर्ट ने दो लड़कों को 2 साल के लिए जेल भेजा
मुंबई। लड़कियों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना आपको कितना महंगा पड़ सकता है इस बात का अंदाजा महाराष्ट्र की इस घटना से लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र की यवंतमाल कोर्ट ने एक लड़की के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल करने की वजह से दो साल की सजा सुनाई है।

दरअसल दो लड़कों ने लड़की को हाय सेक्सी, हेलो सेक्सी कहकर छेड़ा था, जिसके बाद लड़की ने इस बाबत शिकायत की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हाय सेक्सी, हेलो सेक्सी शब्द जानबूझकर लड़की के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, ऐसा कहकर लड़की की इज्जत को तार-तार किया गया। कोर्ट ने आरोपी लड़कों के खिलाफ धारा 509 यानि महिला के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल, धारा 34 यानि जानबूझकर अपराध करना के तहत सुनवाई करते हुए ना सिर्फ दोनों लड़कों को दो साल की जेल की सजा सुनाई बल्कि दोनों को एक हजार रुपए का जुर्माना भी देने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है।
2015 में हुई थी घटना
पीड़िता के वकील के अनुसार यह घटना मार्च 2015 की है, जब छात्रा कक्षा 11 में पढ़ती थी। इस दौरान जब वह दुकान से कुछ सामान लेकर घर लौट रही थी तो शाम को तकरीबन 8 बजे कम्युनिटी हाल के पास दो लड़कों ने लड़की के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। कोर्ट में लड़की ने बताया कि शुरुआत में लड़की ने इसपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जब इन लोगों ने बार-बार इन शब्दों का इस्तेमाल किया और उसका नाम लेकर ऐसा कहा तो उसने इसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया।
रोते हुए मां के पास पहुंची लड़की
लड़की ने बताया कि इस घटना के बाद वह रोते हुए अपने घर भाग गई और अपनी मां को इस बाबत पूरी जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन पर की। लड़की की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपी अविनाश भावेकर और रवि भावेकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जिसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दो-दो साल की सजा और 1-1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।












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