मानहानि मामले में भाजपा नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ जमानती वारंट जारी
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक कपिल मिश्रा के खिलाफ मानहानि मामले के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने जमानती वारंट जारी किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन ने कपिल मिश्रा के खिलाफ आपराधिक मानहानि का ये केस दर्ज कराया है। जिस पर कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है।

बताया गया है कि कोर्ट ने कपिल मिश्रा को हाजिर होने के लिए समन जारी किया था लेकिन वो अदालतम में हाजिर नहीं हो रहे थे। जिसकी वजह से मंगलवार को वारंट जारी किया गया है। आप नेता इमरान हुसैन का आरोप है कि पूर्व मंत्री कपिल ने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं।
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने कपिल मिश्रा के अलावा बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता और मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करवाया है। इन तीनों नेताओं ने इमरान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। ये लोग पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने निकले थे, जिन पर लिखा था कि केजरीवाल सरकार के मंत्री इमरान हुसैन ने 23 करोड़ लेकर 17 हजार पेड़ काटने की अनुमति दी।
इस पर इमरान ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा था कि भाजपा नेता अगर मीडिया के सामने अपने आरोप वापस नहीं लेते तो उनके खिलाफ कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराऊंगा। इसके बाद इमरान ने पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया।












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