भूषण स्टील के पूर्व सीएमडी संजय सिंघल को कोर्ट से बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत
नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस का सामना कर रहे भूषण पावर्स ऐंड स्टील लिमिटेड के पूर्व सीएमडी संजय सिंहल को दिल्ली की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है। संजय सिंघल की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज (24 जनवरी) को जजमेंट दिया। कोर्ट ने संजय सिंघल की याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। बता दें कि 47 हजार करोड़ रुपये के बैंक कर्ज घोटाले में संजय सिंघल मनी लॉन्ड्रिंग केस का सामना कर रहे हैं।

बता दें कि भूषण पॉवर संजय सिंघल और अन्य के खिलाफ 2348 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है, इसी सिलसिले में सीबीआई ने आज ताबड़तोड़ छापेमारी की। जानकारी के अनुसार 2007 से 2014 के बीच 33 अलग-अलग बैंको से 47204 करोड़ रुपए का लोन लिया गया था, लेकिन कंपनी ने इस पैसे को नहीं लौटाया। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने जानबूझकर इन पैसों की वापसी में बैंकों के साथ थोखाधड़ी की है। जिसकी वजह से बैंकों को 2348 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा गया। सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि पीएनबी, आईडीबीआई, यूको बैंक से अलग-अलग फर्जी कंपनियां बनाकर यह लोन लिया गया और इसका दुरुपयोग किया गया।
ईडी ने जब्त की संपत्ति
मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संजय सिंघल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 204 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया था। इसमें सिंघल के दिल्ली और लंदन स्थित चल-अचल संपत्ति को जब्त किया गया था। ईडी ने संजय सिंघल को ही इस पूरे घोटाले का मास्टर माइंड करार दिया था। करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ई़डी ने पहले संजय सिंघल से पूछताछ की और 22 नवंबर, 2019 को उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार कर लिया था।
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