मनीष सिसोदिया के विधायक निधि को विकास कार्यों के लिए रिलीज करने की कोर्ट ने दी इजाजत
Manish Sisodia: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इजाजत दे दी है कि वह अपनी विधायक निधि का इस्तेमाल विकास कार्यों में कर सकते हैं। इसके साथ ही दिल्ली शराब नीति मामले की सुनवाई को 20 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया है।
दरअसल सिसोदिया ने कोर्ट में याचिका दायर करके अपील की थी कि उनकी विधायक निधि के पैसों को निकालने की इजाजत दी जाए, जिसका इस्तेमाल विकास कार्यों में किया जा सके।

सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में कहा कि इससे पहले भी कोर्ट ने विधायक निधि को रिलीज करने की इजाजत दी है। मनीष सिसोदिया की इस याचिका का सीबीआई ने कोई विरोध नहीं किया। मनीष सिसोदिया की ओर से विधायक निधि को विकास कार्यों में इस्तेमाल करने के लिए रिलीज करने के लिए याचिका दायर की गई थी।
वहीं शराबी नीति से जुड़े मामले की सुनवाई की याचिका एक बार फिर से टल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 20 सितंबर तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस मामले की चार्जशीट की एक प्रति सभी आरोपियों को दी जाए।
बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े दो मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका परसुनवाई सुप्रीम कोर्ट 4 सितंबर को करेगा। इन मामलों की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है। मनीष सिसोदिया की पत्नी ने स्वास्थ्य के आधार पर मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत की याचिका दायर की है।












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