बढ़ी स्मृति ईरानी की मुश्किलें, कोर्ट ने फर्जी डिग्री विवाद की याचिक स्वीकार की
नई दिल्ली। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के लिए ट्रायल कोर्ट ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोर्ट ईरानी के खिलाफ फर्जी डिग्री मामले की सुनवाई की याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आकाश जैन ने मामले की सुनवाई की अनुमति दे दी है और इस मामले में अन्य दस्तावेज और जिरह के लिए 28 अगस्त का वक्त दिया है। ऐसे में यह साफ हो गया है कि प्रथम दृष्टया इस मामले की सुनवाई के लिए तथ्य मौजूद हैं।
गौरतलब है कि ईरानी पर लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप है। 2004 लोकसभा चुनाव के दौरान ईरानी ने कहा था कि उन्होंने 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री हासिल करने का दावा किया था। लेकिन 2011 में के राज्यसभा चुनावों के दौरान उन्होंने अपनी अधिकतक शैक्षिक योग्यता डीयू से बी कॉम बतायी थी।












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