Lockdown-3: अगर ग्रीन जोन में आता है आपका एरिया तो जाने क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
नई दिल्ली। देश में एक बार फिर लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई है। अब 14 दिनों के लिए यानी कि चार मई से 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हालांकि ग्रीन और रेड जोन के इलाकों में इस दौरान थोड़ी छूट मिलेगी। रेड जोन में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। गृहमंत्रालय की ओर से रेड, ग्रीन और ऑरेन्ज जोन के लिए अलग-अलग गाइडलाइंस तैयार की गई है। ग्रीन और ऑरेन्ज जोन में काफी छूट भी दी गई है। अगर आपका एरिया ग्रीन जोन में आता है तो जानिए क्या-क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद।
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ग्रीन जोन में क्या खुलेगा?
50
फीसदी
बसें
चलेंगी।
-
बसों
में
सिर्फ
50%
यात्री
होंगे।
फैक्ट्रियां
खोलने
की
इजाजत
दी
गई
है।
नहीं मिलेंगी ये सुविधाएं
सैलून
की
दुकान
नहीं
खुलेंगी।
मॉल
नहीं
खुलेंगे।
स्कूल,
कॉलेज
नहीं
खुलेंगे
शाम
7
बजे-सुबह
7
बजे
तक
आवाजाही
की
इजाजत
नहीं
देश में 130 जिले रेड जोन
कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार ने भारत के जिलों में तीन भाग हॉटस्पॉट (रेड जोन), नॉन-हॉटस्पॉट (ऑरेंज जोन) और ग्रीन जोन में बांटा है। भारत सरकार ने 319 जिलों को ग्रीन, 284 को ऑरेंज और 130 जिलों को रेड जोन में रखा है। अब किसी भी जिले में अगर 21 दिनों तक कोई केस नहीं आता तो उसे ग्रीन जोन में रखा जाता है। पहले 28 दिन तक केस देखने होते थे। ऐसे में देश के करीब 45% भाग में सीमाओं के दायरे में और अधिक छूट मिल सकती है। क्योंकि यहां पर कोरोना का खतरा नहीं है।
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17 मई तक ये सब रहेंगे बंद
17
मई
तक
ट्रेन,
हवाई,
मेट्रो
सेवा
बंद
रहेगी।
सभी
शिक्षण
संस्थान
17
मई
तक
बंद
रहेंगे।
मॉल,
सिनेमा
हॉल,
स्पोर्ट्स
क्लब
भी
बंद
रहेंगे।
स्कूल,
कॉलेज,
संस्थानों,
गेस्ट
हाउस,
होटल
,
रेस्तरां।
बड़ी
सभा
का
स्थान,
जैसे
कि
सिनेमा
हॉल,
मॉल,
जिम।
खेल
परिसर,
सामाजिक,
राजनीतिक,
सांस्कृतिक
और
सभी
प्रकार
की
सभा।
धार्मिक
स्थान
/
पूजा
स्थल
जनता
के
लिए
बंद
रहेंगे।