भ्रष्टाचार की पहली मार, रशीद मसूद की राज्यसभा की सदस्यता खत्म

सजा के साथ ही उनकी सदस्यता भी खत्म कर दी गई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही इस संबंध में फैसला दिया था। जिसमें कोर्ट ने कहा था कि दोषी कररा दिए जाने के बाद सांसदों की सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। सरकार ने कोर्ट ने इस कानून का निरस्त कर दिया था, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर भी तुरंत उनकी सांसदी व विधायकी नहीं जाती थी।
सु्प्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद रशीद मसूद सांसद के रूप में अयोग्य किए गए पहले नेता बन गये हैं । कोर्ट ने अपने एक फैसले में उस प्रावधान को समाप्त कर दिया है, जो दोषी ठहराये गये सांसद या विधायक को उच्च अदालत में अपील लंबित होने के आधार पर अयोग्य करार दिये जाने से सुरक्षा प्रदान करता था। गौरतलब है कि 1989-90 के बीच यह मेडिकल एडमिशन फर्जीवाड़ा हुआ था और उस वक्त रशीद मसूद स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे।












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