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दिल्ली CM केजरीवाल को बड़ी राहत, कांग्रेस नेता के आपराधिक मानहानि की याचिका खारिज

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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस नेता पवन खेडा की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि पवन खेड़ा ने साल 2012 में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ आपत्तिजनकर और झूठे बयान का आरोप लगाते हुए आपराधिक मानहानि का केस किया था।

केजरीवाल पर खेड़ा ने लगाया था यह आरोप

केजरीवाल पर खेड़ा ने लगाया था यह आरोप

कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा साल 2012 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के राजनीतिक सचिव हुआ करते थे। याचिका में पवन खेड़ा का आरोप था कि केजरीवाल ने कहा था कि विद्युत कंपनियों और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बीच आपस में सांठगांठ है। केजरीवाल के इसी बयान को लेकर पवन खेड़ा ने कोर्ट में आपराधिक मानहानि का केस कर दिया था।

2013 में शुरू हुआ था ट्रायल

2013 में शुरू हुआ था ट्रायल

बता दें कि पवन खेड़ा की ओर से किए गए इस केस का ट्रायल साल 2013 में शुरू हुआ था। खेड़ा ने आरोप लगाया था कि एक टीवी शो में अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को लेकर गलत बयानबाजी की थी। दूसरी ओर केजरीवाल ने अपने पर लगे आरोप को मनगढ़ंत और झूठा बताया था।

दिल्ली हाई कोर्ट में अपील

दिल्ली हाई कोर्ट में अपील

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाद में दिल्ली हाई कोर्ट में अपने खिलाफ लगे मानहानि के आरोप के खिलाफ अपील की थी। जिसमें केजरीवाल ने खेड़ा की याचिका के औचित्य पर सवाल उठाए थे। केजरीवाल की ओर से सुनवाई के लिए पेश हुए वकील सुधीर नंदराजोग ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल पर लगाया गया आरोप मिथ्या है।

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English summary
CM Arvind Kejriwal Acquitted In Defamation Case Filed By Sheila Dikshit political secretary Pawan Khera
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