चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच कल करेगी आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच करेगी आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई
नई दिल्ली। छुट्टी पर भेजे सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा की याचिका पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच कल (शुक्रवार) को सुनवाई करेगी। वर्मा ने खुद को जबरन छुट्टी पर भेजे जाने के सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत में याचिका दी है। आलोक वर्मा ने कहा है कि उनको छुट्टी पर भेजा जाना कानूनन गलत है।
अपनी याचिका में आलोक वर्मा ने कहा है कि सीवीसी, केंद्र ने रातोंरात मुझे सीबीआई डायरेक्टर पद से हटाने का फैसला लिया और नए शख्स की नियुक्ति की, जो कि गैरकानूनी है। सरकार का यह कदम डीएसपीई एक्ट के सेक्शन 4-बी के खिलाफ है, जो सीबीआई डायरेक्टर की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए दो साल का वक्त निर्धारित करता है।
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याचिका में कहा गया है कि कानूनन सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजेआई की कमेटी करेगी। सेक्शन 4b(2) में सीबीआई डायरेक्टर के ट्रांसफर के लिए इस कमेटी की मंजूरी जरूरी है, सरकार ने इसका उल्लंघन किया है। मुझे सीबीआई के अधिकारियों पर भरोसा है, और इस तरह का गैरकानूनी दखल अधिकारियों के मनोबल को गिराता है।
वर्मा ने अपनी याचिका में स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, सीबीआई से स्वतंत्र और स्वायत्त एजेंसी के तौर पर काम करने की उम्मीद की जाती है लेकिन हाल के दिनों में ऐसे केस आए जिनमें जांच अधिकारी से लेकर ज्वाइंट डायरेक्टर/ डायरेक्टर तक किसी खास एक्शन तक सहमत थे लेकिन सिर्फ स्पेशल डायरेक्टर की राय अलग थी।
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