अब बलात्कारियों की खैर नहीं, केंद्र जल्द बनाएगी कानून, 12 साल तक के बच्चों से रेप के दोषियों को दी जाएगी फांसी
नई दिल्लीः हाल ही में मासूम बच्चियों के साथ रेप की घटनाओं को लेकर देशभर में गुस्से का माहौल है और इसी बीच केंद्र सरकार सख्त कानून बनाने में जुट गई है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि 12 साल तक की उम्र के बच्चों के साथ रेप के दोषी को फांसी की सजा दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। बता दें, केंद्र सरकार ने ये बात एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कही।
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सराकर द्वारा भेजी गई चिट्ठी में कहा गया है कि 12 साल तक के बच्चों के साथ रेप के दोषी को अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान किया जाएगा और इसके लिए केंद्र सरकार POCSO कानून में बदलाव करने जा रही है।
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इस मामले में अब 27 अप्रैल को सुनवाई होगी। केंद्र सरकार इस पर जल्द ही कानून ला सकती है। इनदिनों देश में लोग इसके लिए काफी समय से मांग भी कर रहे हैं। हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर के कठुआ जिले में आठ साल की बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना के बाद ये मांग और भी तेज हो गई है।
मासूम बच्चों को रेप के मामले में अपराधियों को मौत की सजा दिलाने के लिए दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली में राजघाट पर अनशन पर बैठी हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती हैं उनकी ये भूख हड़ताल जारी रहेगी।
स्वाति की मांग है कि रेप के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित की जाए और छह महीने के भीतर मामले का निपटारा करके सजा दी जाए।
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