40 करोड़ के घूसखोरी मामले में बरी हए येदियुरप्पा, CBI कोर्ट ने दी क्लीन चिट
40 करोड़ रुपये घूसकांड मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बरी कर दिया है।
नई
दिल्ली।
40
करोड़
रुपये
घूसकांड
मामले
में
सीबीआई
की
स्पेशल
कोर्ट
ने
कर्नाटक
के
पूर्व
मुख्यमंत्री
बीएस
येदियुरप्पा
को
बरी
कर
दिया
है।
आपको बता दें कि इस घूसकांड में फंसने के बाद ही येदियुरप्पा को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। इस संबंध में येदियुरप्पा ने खुद ट्वीट कर इसे अपनी जीत बताया है।
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फैसला आने के बाद येदियुरप्पा ने कहा कि उन्हें न्याय मिल गया है। बता दें कि येदियुरप्पा को इस मामले में जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि, कुछ वक्त बाद उन्हें जमानत भी मिल गई थी। येदियुरप्पा इस मामले में आरोप खारिज करवाने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन नाकाम रहे।
क्या था मामला?
येदियुरप्पा पर आरोप है कि उनके सीएम रहने के दौरान राज्य में बड़े पैमाने पर अवैध माइनिंग हुई थी। येदियुरप्पा दक्षिण भारत में बीजेपी के पहले सीएम थे। 2008 में येदियुरप्पा कर्नाटक के सीएम बने थे। 2011 में लोकायुक्त संतोष हेगड़े की रिपोर्ट में उन पर राज्य में अवैध माइनिंग के आरोप लगे।
2010 में येदियुरप्पा के परिवार और फैमिली ट्रस्ट को चालीस करोड़ रुपए की घूस दी गई। आरोप था कि येदियुरप्पा के 2008 से 2011 के बीच सीएम रहने के दौरान माइनिंग लाइेंस समेत राज्य सरकार से अन्य फायदे उठाने के लिए ये घूस दी गई। 2012 में दाखिल चार्जशीट में सीबीआई ने येदियुरप्पा और 12 अन्य लोगों को आरोपी बनाया था।
#FLASH CBI Special Court acquits Yeddyurappa and others in a bribery case
— ANI (@ANI_news) October 26, 2016