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आम्रपाली ग्रुप के एमडी अनिल शर्मा समेत 9 के खिलाफ CBI ने दर्ज किया हत्या का केस

Amrapali Group: आम्रपाली ग्रुप के एमडी अनिल शर्मा के खिलाफ सीबीआई ने हत्या का केस दर्ज किया है। अनिल शर्मा के साथ 8 अन्य लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है।

anil sharma

आम्रपाली ग्रुप के एमडी अनिल शर्मा समेत 9 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। सीबीआई ने इन लोगों के खिलाफ आम्रपाली ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल शर्मा और 8 अन्य लोगों के खिलाफ 9 साल पहले हुई बालिका विद्यापीठ के सचिव की हत्या के आरोप में केस दर्ज किया है। डॉक्टर शरद चंद्रा जोकि बिहार के लखीसराय स्थित बालिका विद्यापीठ सचिव थे, उनकी 9 साल पहले उनके घर में हत्या कर दी गई थी, जब वह अपने घर की बालकनी में अखबार पढ़ रहे थे। 8 अगस्त 2014 को हुई इस हत्या के आरोप में सीबीआई ने आम्रपाली ग्रुप के एमडी और 8 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

डॉक्टर चंद्रा की पत्नी उमा शर्मा ने आईपीसी की धारा 34, 120 बी, 302 के तहत केस दर्ज कराया था। उन्होंने यह केस शर्मा और 8 अन्य लोगों पर दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि इन लोगों ने मेरे पति की हत्या की साजिश रची। पटना हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की। कोर्ट ने कहा कि हत्या के पीछे मकसद यह था कि शिक्षण संस्थान की जमीन और संपत्ति को हासिल किया जा सके। डॉक्टर शर्मा की पत्नी ने आरोप लगाया था कि आम्रपाली ग्रुप के एमडी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर जबरन संस्थान पर कब्जा किया और डॉक्टर शर्मा को अगस्त 2009 में पद से हटा दिया। उसके बाद से ही दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था।

सीबीआई ने कहा कि शरद चंद्रा की हत्या से पहले भी उन्हें निशाना बनाया गया था क्योंकि उन्होंने स्कूल के मैनेजमेंट पर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने शिकायत की थी कि संस्थान को गलत तरीके से चलाया जा रहा है। सीबीआई ने कहा कि सचिव को लगातार धमकी दी जा रही थी, उनपर हमले हो रहे थे, उनके घर को निशाना बनाया गया और उन्हें गोली मार दी गई। पिछले साल 12 दिसंबर को पटना हाई कोर्ट की सिंगल जज की बेंच ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। इस मामले में शरद चंद्रा की पत्नी ने याचिका दायर की थी। इसके बाद सीबीआई ने 9 जनवरी को इस मामले में केस दर्ज किया है और मामले की जांच कर रही है। पिछले साल अक्टूबर माह में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल शर्मा को जमानत दे दी थी।

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