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तमिलनाडु में ड्राइविंग लाइसेंस की मूल कॉपी रखना अनिवार्य

अब तमिलनाडु में गाड़ी चलाते समय में ड्राइविंग लाइसेंस रखना अनिवार्य, ड्राइविंग लगाइसेंस की मूल कॉपी को रखना किया गया अनिवार्य

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चेन्नई। तमिलनाडु में आज यानि 5 सितंबर से गाड़ी चलाते समय आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर चलना अनिवार्य कर दिया गया है। इस आदेश के बाद ऐसे में जो लोग ड्राइव लाइसेंस लेकर नहीं चलेंगे उन्हें 500 रुपए का जुर्माना या तीन महीने की जेल या फिर दोनों हो सकती है। नियम का उल्लंघन करने वाले को 500 रुपए का जुर्माना या तीन महीने की जेल हो सकती है, लिहाजा अब अगर आप तमिलनाडु में गाड़ी चला रहे हैं तो लाइसेंस की मूल कॉपी जरूर अपने साथ रखें।

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यह आदेश ऐसे समय में आया है जब मद्रास हाई कोर्ट ने तमिल नाडु लॉरी ओनर फेडरेशन की उस याचिका को ठुकरा दिया था जिसमें कहा गया था कि उन्हें इस बात की सहूलियत दी जाए। लेकिन मद्रास कोर्ट के एक जज की पीठ ने अपने फैसले में इस याचिका को ठुकराते हुए कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। फेडरेशन ने अपील की थी कि लोगों से ओरिजिनल लाइसेंस नहीं मांगा जाना चाहिए, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया।

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शुक्रवार को राज्य सरकार ने कोर्ट को इस बात की जानकारी दी कि जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनसे मंगलवार तक लाइसेंस नहीं मांगा जाएगा। जब तमिलनाडु लॉरी ओनर्स फेडरेशन और ट्रैफिक रमासामी ने जस्टिस एम दुरैस्वामी के सामने कोर्ट में यह याचिका दायर की तो एडवोकेट जनरल विजय नारायण ने बताया कोट को बताया कि प्रशासन इस निर्देश को 5 सितंबर तक लागू नहीं करेगा।

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English summary
Starting today, it will be compulsory to carry the original driving license in Tamil Nadu.
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