Budget 2024: मकान किराये से होती है आय? तो बजट से जुड़ी यह बात जानना बेहद जरुरी है
Budget 2024: आम बजट 2024 में उन लोगो के लिए बेहद जरूरी प्रावधान किया गया है, जो मकान किराये के माध्यम से आय अर्जित करते हैं।केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव दिया कि मालिक द्वारा घर या घर के हिस्से को किराये पर देने से होने वाली आय को आयकर दाखिल करते समय गृह संपत्ति से आय के रूप में घोषित करना होगा।
मंगलवार को निर्मला सीतारमण ने कहा कि कुछ करदाता अपनी किराये की आय को गलत आयकर मद, व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ के तहत रिपोर्ट कर रहे थे, इस वजह से उनकी कर देनदारी कम हो गई थी। उन्होंने आगे कहा कि लोग 'घर की संपत्ति से आय' शीर्षक के स्थान पर 'व्यापार या पेशे के लाभ और लाभ' शीर्षक के तहत रिपोर्ट कर रहे हैं। इस प्रकार वह घर की संपत्ति की आय को गलत आय शीर्षक के तहत दिखाकर अपनी कर देनदारी को काफी हद तक घटा रहे हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में प्रस्ताव दिया कि केंद्र सरकार इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए धारा 28 में संशोधन करेगी। जिसके बाद करदाता के घर के माध्यम से कोई भी किराये की आय "व्यापार या पेशे के लिए लाभ और लाभ" मद के तहत देयक नहीं होगी। व्यवसाय या पेशा' और 'गृह संपत्ति से आय' मद के तहत देय होगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने आगे कहा कि इस नए नियम से ऐसे लोगों की टैक्स देनदारी बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि संशोधन अगले वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगा।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस लगाने के संबंध में भी स्पष्टता प्रकट की। उन्होंने कहा कि जहां एक अचल संपत्ति के संबंध में एक से अधिक हस्तांतरणकर्ता या हस्तांतरणकर्ता हैं, तो अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए इस तरह का विचार कुल मिलाकर होगा। उन्होंने सीतारमण ने बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 में संशोधन का भी प्रस्ताव रखा।












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