Budget 2020:किसी भी देश में टैक्स नहीं देने वाले NRI को भारत में भरना होगा TAX
Budget 2020:कहीं भी टैक्स नहीं देने वाले NRI को भारत में भरना होगा TAX
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नई दिल्ली। Budget 2020 में निर्मला सीतारमण ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए टैक्स की घोषणा कर दी। फाइनेंस बिल 2020 के तहत वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि वो प्रवासी भारतीय जो विदेशों में कर का भुगतान नहीं करते हैं उन्हें भारत में टैक्स भरना होगा। बजट भाषण ने दौरान वित्त मंत्री ने जहां इनकम टैक्स स्लैब में बदवाल किया तो वहीं एनआरआई के लिए टैक्स को अनिवार्य कर दिया। हालांकि सिर्फ उन्हीं प्रवासियों को भारत में टैक्स देना होगा, जो विदेशों में कर का भुगतान नहीं करते हैं ।

वर्तमान में अगर कोई भारतीय , प्रवासी भारतीय के दर्जे को बरकरार रखते हुए भारत में रहता है तो उस पर उसकी वैश्विक आय पर भारत में कोई कर देनदारी नहीं बनती है। लेकिन वित्त मंत्री ने बजट में प्रस्ताव किया गया है कि हर प्रवासी भारतीय, जो विदेशों में कोई कर नहीं देता है अबउसकी वैश्विक आय भारत में कर योग्य होगी।
वित्त मंत्री द्वारा घोषित की गई नई व्यवस्था के अनुसार अब प्रवासी भारतीयों को भारत में अपनी वैश्विक आय के मुताबिक टैक्स देना होगा। फिलहाल यह नियम है कि अगर कोई भारतीय नागरिक भारत से 182 दिनों से ज्यादा दूस रे देश में रहता है तो वह नॉन-रेजिडेंट इंडियन बन जाता है। बजट 2020 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी भारतीय नागरिक को एनआरआई बनने के लिए भारत से बाहर किसी दूसरे देश में 240 दिन रहना होगा।












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