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बकरीद पर घर या सोसाइटी में नहीं दे सकेंगे कुर्बानी,हाईकोर्ट ने लगाई रोक

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी को लेकर निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बकरीद पर लोग अपने घर या सोसाइटी में पशुओं की कुर्बानी नहीं दे सकेंगे। कोर्ट ने घरों या सोसाइटीज में पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगा दी है।

 Bombay HC has banned slaughter of animals in private flats & Housing societies. Over 7,000 permits were issued for Bakrid Sacrifice by BMC

बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी को लेकर BMC ने 7000 पर्मिट जारी किया है, जो हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अमान्य हो जाएंगे। दरअसल कुर्बानी को लेकर कुछ एनीमल फ्रेंडली संगठन ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसमें घरों और सोसायटी में कुर्बानी देने पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है।

कोर्ट के फैसले के बाद बकरीद पर किसी के घर या फिर सोसाइटी में पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी BMC की ओर से जारी किए गए पर्मिट के आधार पर निर्धारित जगह पर या फिर लाइलेंस वाले बाजार में ही होगी।

कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि बकरीद के मौके पर किसी के घर, सोसाइटी या खुली जगह पर कुर्बानी नहीं दी जा सकेगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि स्लाटर हाउस से एक किलोमीटर दूरी तक स्थित एक भी हाउसिंग सोसायटी में कुर्बानी नहीं होगी।

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