Nupur Sharma:नूपुर शर्मा को मिला बंदूक का लाइसेंस, पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी विवाद के बाद बताया था जान का खतरा
बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा को एक समाचार चैनल पर बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर उनकी टिप्पणी से उपजे विवाद के बाद पार्टी से निलंबित कर दिया गया था।

Nupur Sharma Gun License: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की निलंबित नेता नूपुर शर्मा को हथियार का लाइसेंस जारी किया गया है। नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी विवाद के बाद अपनी जान का खतरा बताते हुए हथियार का लाइसेंस मांगा था। जिसके बाद नूपुर शर्मा को बंदूक का लाइसेंस जारी किया गया है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के बाद से नूपुर शर्मा और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही थी। 26 मई 2022 को एक टीवी चैनल पर चल रहे लाइव शो के दौरान नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से ही उनको जान का खतरा बताया जा रहा था।

नूपुर शर्मा को मिलने लगी थी जान से मारने की धमकी
जून 2022 में एक समाचार चैनल पर बहस के दौरान नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी की। पैगंबर पर नूपुर शर्मा की विवादास्पद टिप्पणी के बाद भारत कर तमाम मुस्लिम संगठन समेत मुस्लिम-बहुसंख्यक देशों ने नेता के बयान की निंदा की। मुस्लिम-बहुसंख्यक देशों ने औपचारिक तौर पर इस बयान पर विरोध दर्ज कराया था। जिसके बाद भाजपा ने नूपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया। इस घटना के बाद नूपुर शर्मा और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं।

नूपुर शर्मा के बयान के बाद देश में कई हिसंक घटनाएं
पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी विवाद ने देश में कई हिंसक घटनाओं को जन्म दिया, जिसमें नूपुर शर्मा का समर्थन करने के मुद्दे पर राजस्थान के उदयपुर में एक दर्जी की हत्या भी शामिल है। 48 वर्षीय कन्हैया लाल (दर्जी) की 28 जून को उनकी दुकान के अंदर एक धारधार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने दावा किया था कि उन्होंने इस्लाम के कथित अपमान का बदला लेने के लिए कन्हैया लाल की हत्या कर दी थी।

पाकिस्तानी नागरिकों सहित 11 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था केस
दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कन्हैया लाल की नृशंस हत्या में दो पाकिस्तानी नागरिकों सहित 11 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। आरोपियों के खिलाफ जयपुर में एक विशेष एनआईए अदालत में भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था।
इस मामले पर आईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कहा था, "उदयपुर में सिर कलम करने जैसी घटनाओं की निंदा की जानी चाहिए। मैं 'सर तन से जुदा' जैसे नारों के खिलाफ हूं। मैं इसकी खुले तौर पर निंदा करता हूं। इस तरह के बयान से हिंसा भड़कती है। मैं हिंसा के खिलाफ हूं।"

'यह पहली बार नहीं है जब नूपुर शर्मा किसी चैनल...'
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, ''यह पहली बार नहीं है जब नूपुर शर्मा किसी टेलीविजन चैनल पर आई हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक हिंदी न्यूज चैनल पर विवादित टिप्पणी की थी। मैं उनके खिलाफ इस्तेमाल की जा रही धमकियों के खिलाफ हूं।''
11 जनलरी 2023 को असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बीजेपी से निलंबित नूपुर शर्मा को लेकर बयान दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ''अगर बीजेपी की निलंबित नेता नूपुर शर्मा दिल्ली से अगला लोकसभा चुनाव लड़ती हैं तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी।''












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