रथयात्रा: कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी बीजेपी
नई दिल्ली। बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीडन बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। दरअसल दो दिन पहले कोलकाता में बीजेपी की प्रस्तावित गणतंत्र बचाओ रथयात्रा पर कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी थी। इससे पहले हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने यात्रा को मंजूरी दी थी। जिसके बाद कोलकाता सरकार ने फैसले को लेकर हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली थी। जिस पर सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने फैसले पर रोक लगा दी थी।

डिवीजन बेंच से झटका लगने के बाद बीजेपी कलकत्ता हाई कोर्ट डिवीन बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच का रुख करने जा रही है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जब सर्दियों की छुट्टी होती है तब इस दौरान वेकेशन बेंच सुनवाई करती है। गौरतलब है कि, सिंगल बेंच ने भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा रैलियों को सशर्त अनुमति दे दी थी। न्यायालय ने अनुमति देते हुए कहा कि किसी भी अवांछित घटना या सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे।
बता दें ममता सरकार ने राज्य में सांप्रदायिक शांति व्यवस्था का हवाला देते हुए राज्य में बीजेपी की गणतंत्र रथयात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद बीजेपी ने हाईकोर्ट में राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। पहले, छह दिसंबर को एकल पीठ ने भी रथ यात्रा को मंजूरी नहीं दी थी।
बी़जेपी अध्यक्ष अमित शाह को उत्तर बंगाल के कूच बिहार से इस यात्रा को सात दिसंबर को हरी झंडी दिखानी थी। पहले के कार्यक्रम के मुताबिक, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के तीन हिस्सों में तीन रथ यात्राओं की योजना बनाई थी जो पूरे राज्य की यात्रा के बाद कोलकाता में समाप्त होनी थी।












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