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उन्नाव रेप केस: CBI ने दायर की चार्जशीट, कुलदीप सेंगर पर हत्या का आरोप नहीं

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नई दिल्ली। सीबीआई ने उन्नाव रेप पीड़िता के साथ दुर्घटना मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया। रेप पीड़िता दुर्घटना मामले में कुलदीप सेंगर, उसके सहयोगियों के खिलाफ सीबीआई के आरोपपत्र में हत्या का कोई आरोप नहीं लगाया गया था। इस एक्सीडेंट के दौरान उन्नाव रेप पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई थी जबकि उसके दो रिश्तेदार मारे गए थे।

 BJP MLA Kuldeep singh Sengar Not Charged For Murder In Unnao Rape Survivors Car Crash
सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का चार्ज हटा दिया है। कुलदीप सिंह के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने जबकि ड्राइवर आशीष कुमार पाल के खिलाफ लापरवाही के चलते हत्या, गंभीर जख्म और तेज ड्राईविंग का चार्ज लगाया गया था। ड्राइवर आशीष कुमार पाल पर आईपीसी की धारा 304-ए, 338 और 279 के तहत आरोप दर्ज है। चार्जशीट लखनऊ में दाखिल हुई। कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य आरोपियों पर 120 बी के तहत आरोप लगाए गए हैं।

सीबीआई यह साबित नहीं कर पायी कि रेप पीड़िता की जिस कार को ट्रक ड्राईवर आशीष पाल ने टक्कर मारी थी वह एक षड्यंत्र का हिस्सा था। गौरतलब है कि सेंगर पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता का ऐक्सिडेंट हो गया था और उसने सीबीआई के सामने हादसे के पीछे विधायक का ही हाथ बताया था।बता दें कि, पीड़िता सीबीआई के सामने स्पष्ट कह चुकी है कि, 'कुलदीप सिंह सेंगर ने ही रायबरेली हाइवे पर हुए ऐक्सिडेंट में मुझे मारने की साजिश रची थी।

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English summary
BJP MLA Kuldeep singh Sengar Not Charged For Murder In Unnao Rape Survivor's Car Crash
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