500 और 1,000 के नोट मिले तो लगेगा 10 हजार रुपए का जुर्माना
बीते साल 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा करने के बाद सरकार ने 500 और 1,000 रुपए की करेंसी के लिए दिसंबर 2016 में अध्यादेश जारी किया था।
नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट सत्र के दौरान बिल पेश किया जिसके तहत 500 और 1,000 रुपए पर औपचारिक प्रतिबंध की बात कही गई है। यह विधेयक उस अध्यादेश की जगह लेगा जो दिसंबर 2016 में जारी नोटबंदी के बाद जारी किया गया था।

यह बिल पेश करने के दौरान जब जेटली सदन में खड़े हुए तो तृणमूल कांग्रेस से सांसद सौगत रॉय ने विरोध करते हुए कहा कि यह बिल अवैध है। इस दौरान सदन में जेटली और टीएमसी के नेता के बीच बहस भी हुई। रॉय ने सदन में कहा कि वो जेटली के बोलने के अधिकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं।
रॉय ने कहा- जाकर राज्यसभा में बोलें
रॉय ने कहा कि जेटली रो राज्यसभा में जाकर बोलना चाहिए। बता दें कि इस बिल के पेश हो जाने के बाद यह बात स्पष्ट है कि बिल लोकसभा में पास हो जाएगा साथ ही सरकार की ओर आशा जताई जा रही है कि राज्यसभा में भी यह पास हो जाएगा।
संभावना जताई जा रही है कि राज्यसभा, जहां विपक्षी दल बहुमत में हैं, वहां इस बिल को बतौर मनी बिल पेश किया जा सकता है। नियमों के मुताबिक बतौर, मनी बिल राज्यसभा में बहस या वोटिंग नहीं कराई जा सकती।
अगर राज्यसभा में यह बिल दो हफ्ते के बाद भी पास होकर वापस नहीं लौटता, तो इसे पास किया हुआ मान लिया जाएगा। इस विधेयक के मुताबिक, 500 और 1,000 रुपए की करेंसी रखने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
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