Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो मामले में 7 अगस्त को अंतिम सुनवाई, दोषियों की सजा माफी के खिलाफ दी गई है याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और 2002 के दौरान उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में 7 अगस्त को अंतिम सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत ने सभी 11 दोषियों को पिछले साल दी गई माफी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई शुरू करने के लिए 7 अगस्त की तारीख तय की।
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि दलीलें पूरी हो चुकी हैं और सभी दोषियों को समाचार पत्र प्रकाशनों के माध्यम से या सीधे नोटिस दिए गए हैं। हम मामले को 7 अगस्त को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हैं। पीठ ने कहा कि सभी पक्षों को संक्षिप्त लिखित प्रस्तुतियां, सारांश और सूची दाखिल करनी चाहिए।

सुनवाई के दौरान, बिलकिस बानो की तरफ से पेश हुईं महिला वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि स्थानीय समाचार पत्रों में एक जून को नोटिस प्रकाशित हुए थे और उन्होंने इस संबंध में सात जून को एक हलफनामा दाखिल किया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह और अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने भी कहा कि उनके मामलों में भी शीर्ष अदालत के निर्देशानुसार नोटिस प्रकाशित किए गए थे।
वृंदा ग्रोवर ने कहा कि उन्हें गुजरात सरकार के मूल माफी आदेश को रिकॉर्ड पर रखने की जरूरत है और कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए अदालत से अनुमति मांगी है। गुजरात सरकार और केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हालांकि मूल दंड छूट आदेश को राज्य द्वारा रिकॉर्ड पर रखा गया है, अगर याचिकाकर्ता इसे स्वयं रखना चाहते हैं, तो उन्हें इससे कोई समस्या नहीं है।












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