Bilkis Bano case : 11 दोषियों की रिहाई केे खिलाफ SC में हुई सुनवाई, जानिए कोर्ट ने क्या-क्या कहा ?
नई दिल्ली, 25 अगस्त: बिलकिस बानो केस में दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो के गुनहगारों की रिहाई पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट का कहना है कि वह दोषियों का भी पक्ष जानेगी। दो सप्ताह बाद मामले की सुनवाई होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि हमें यह देखना होगा कि दोषियों की रिहाई के फैसले में दिमाग का इस्तेमाल किया गया या नहीं। इस अदालत ने दोषियों की रिहाई का आदेश नहीं दिया था। सरकार को सिर्फ इस अपनी रिहाई नीति के आधार पर विचार करने को कहा था। बता दें, सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली समेत 4 लोगों ने मामले के 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की है।
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बता दें, बिलकिस बानो के गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या करने के मामले में 11 दोषी 15 साल से जेल में थे, लेकिन गुजरात सरकार ने दोषियों को राज्य में लागू रिहाई की नीति के तहत 15 अगस्त को रिहा कर दिया। गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों की रिहाई के बाद बिलकिस बानो ने कहा, ''15 अगस्त 2022 को जो हुआ वह मुझे 20 सालों पहले हुए हादसे की याद चला गया। मैंने जब से ये सुना है कि जिन 11 अपराधियों ने मेरे परिवार और मेरे जीवन को तबाह कर दिया था, उनकी सजा माफ कर दी गई है। मैं इससे बहुत दुखी हूं। उन्होंने मुझसे मेरी तीन साल की बेटी भी छीन ली थी, मेरा परिवार मुझसे छीन लिया था और आज वह माफ कर दिए गए। मैं हैरान हूं।"
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बिलकिस बानो केस
बिलकिस बानो का केस अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली, रूपरेखा वर्मा और पत्रकार रेवती लाल ने मामले के 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि सभी दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, साथ ही गुजरात सरकार के उस आदेश को पेश करने के आदेश दिए जाएं जिसके तहत दोषियों को रिहाई दी गई है।












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