पटना हाईकोर्ट ने दिया तेजस्वी को झटका, खाली करना होगा सरकारी बंगला
पटना। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव को पांच देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगले को खाली करने का आदेश दिया है जो उनको बिहार का डिप्टी सीएम रहते आवंटित गया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद तेजस्वी को सरकारी बंगला खाली करना होगा।

पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की उस दलील को सही माना था जिसमें कहा गया था कि तेजस्वी को बंगला डिप्टी सीएम रहते आवंटित किया गया था और पद से हटने के बाद आवंटन रद्द कर दिया गया था। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील को मानते हुए बंगला खाली करने का आदेश दिया है।
बता दें कि बिहार में उस वक्त राजनीति तेज हो गई थी जब तेजस्वी के बंगले के आवंटन को रद्द कर दिया गया था और ये सरकारी बंगला डिप्टी सीएम सुशील मोदी को आवंटित कर दिया गया था। इसके बाद बिहार की नीतीश सरकार और राजद के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था।












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