जियो की बड़ी जीत, सरकारी पैनल का फैसला, वोडाफोन, एयरटेल को देना पड़ेगा 3050 करोड़ रुपए का जुर्माना
नई दिल्ली। द डिजिटल कम्युनिकेसंश कमिशन (डीसीसी) ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए टेलीकॉम रेग्युलेटरी ट्राई के फैसले को बरकरार रखा है। ट्राई ने भारती एयरटेल लिमिटेड और वोडाफोन आईडिया लिमिटेड पर रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड के इंटरकनेक्शन पोर्ट को खारिज करने की वजह से 3050 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका था। ट्राई के इस फैसले को डीसीसी ने बरकरार रखा है। बता दें कि डीसीसी सरकारी पैनल है जिसमे दूरसंचार विभाग के शीर्ष अधिकारी होते हैं। इसमे नीति आयोग और आर्थिक मामलों के शीर्ष अधिकारी भी होते हैं।

डीसीसी के फैसले से भारती एयरटेल और वोडाफोन आईडिया को बड़ा झटका लगा है। दोनों ही कंपनियां पहले से ही आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रही हैं, ऐसे में इतना बड़ा जुर्माना दोनों ही कंपनियों के लिए काफी भारी पड़ सकता है। जिस तरह से 2016 में रिलायंस जियो ने एंट्री की थी उसके बाद से दोनों ही कंपनियों को अपना टैरिफ काफी कम करना पड़ा और उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। टेलीकॉम सेक्रेटरी अरुणा सुंदराजन ने बताया कि विस्तृत चर्चा के बाद डीसीसी ने ट्राई के फैसले को बरकरार रखा है। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान डीसीसी ने इस मसले को वापस ट्राई के पास समीक्षा के लिए भेज दिया था। लेकिन ट्राई ने फिर से अपनी रिपोर्ट में कहा कि वह अपना प्रस्ताव नहीं बदल सकता है।
बता दें कि डीसीसी के सुझाव को दूरसंचार विभाग के पास भेजा जाएगा। सुंदराजन ने बताया कि दूरसंचार विभाग इस मसले पर अंतिम फैसला लेने के लिए अधिकृत है। दूरसंचार विभाग के पास ही फैसला लेने का अधिकार है। इस फैसले के बाद वोडाफोन आईडिया के प्रवक्ता ने कहा कि हम सभी विकल्प की तलाश करेंगे, हम कानूनी विकल्प के साथ अपने हितों की रक्षा करने का प्रयास करेंगे।












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