Indian Railways के कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी अलाउंस पर बड़ी राहत

नई दिल्ली- रेल मंत्रालय ने रेल कर्मचारियों के नाइट ड्यूटी अलाउंस पर सीलिंग के फैसले की तामील रोक दी है। जुलाई, 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक निर्देश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि रेलवे के जिन अधिकारियों की बेसिक सैलरी 43,600 रुपये से ज्यादा है, उन्हें नाइट ड्यूटी एलाउंस नहीं मिलेगी। इसी आधार पर सितंबर में रेल मंत्रालय ने इस अलाउंस पर रोक लगाने वाला आदेश जारी कर दिया था। लेकिन, रेलवे के कई यूनियनों ने इसका जमकर विरोध शुरू कर दिया था और वह भूख हड़ताल पर जाने की भी योजना बना रहे थे।

Big relief for Indian Railways employees on night duty allowance

इस आदेश के खिलाफ रेलवे के सबसे बड़े यूनियन ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन ने अक्टूबर में रेल मंत्रालय को खत लिखकर आदेश को फौरन वापस लेने की गुजारिश की थी। उसने इसकी वजह से रेल कर्मचारियों में आक्रोश फैलने की आशंका जताई थी। फेडरेशन ने रेल मंत्रालय से साफ मांग की थी कि रेल अधिकारियों को अलाउंस मिलनी चाहिए, चाहे उनका कैडर, डिपार्टमेंट और सबसे महत्वपूर्ण कि पे ग्रेड चाहे कुछ भी क्यों ना हो।

यही नहीं, जानकारी के मुताबिक इस फैसले के विरोध में भारतीय रेलवे नेटवर्क के 35,000 से ज्यादा स्टेशन मास्टरों ने अक्टूबर में विरोध दर्ज कराने के लिए खाली पेट काम किया था, ताकि नाइट ड्यूटी अलाउंस पर सीलिंग लागू करने का आदेश वापस लिया जा सके। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स यूनियन ने कहा था कि जब उनके एक महीना लंबा चले विरोध को अनसुना कर दिया गया है तो उन्होंने भूख हड़ताल शुरू करने का फैसला किया है।

रेलवे बोर्ड की ओर से अब सीलिंग संबंधी सरकारी आदेश पर पुनर्विचार से संबंधित खत में कहा गया है कि, 'फेडरेशन ने वेतन के आधार पर सीलिंग लिमिट के फैसले का विरोध किया था और इसपर पुनर्विचार की मांग की थी।....' रेलवे बोर्ड के खत में यह बताया गया है कि 'फेडरेशन की मांग को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने इस मामले को स्पष्टीकरण के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को भेजने का फैसला किया है....'इसके साथ ही बोर्ड ने कहा है कि 29 सितंबर, 2020 के फैसले से जो रेलवे कर्मचारी नाइट ड्यूटी अलाउंस के अयोग्य हो गए थे, उन्होंने फौरी राहत देते हुए अगले आदेश तक इसकी तामील रोक दी गई है।

रेलवे में उन कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी अलाउंस दिए जाने का प्रावधान है, जो रेलवे के संचालन और मेंटेनेंस के लिए रात में ड्यूटी करते हैं।

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