Bengaluru Stampede: बेंगलुरु भगदड़ केस में बड़ी कार्रवाई, पुलिस कमिश्नर समेत कई अधिकारियों पर गिरी गाज

चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर बुधवार को हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसके तुरंत बाद कर्नाटक सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी. दयानंद को ड्यूटी में लापरवाही का दोषी मानते हुए सस्पेंड कर दिया है।

दयानंद की जगह अब सीनियर आईपीएस अधिकारी सीमांत कुमार सिंह (Seemanth Kumar Singh) को नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है।

Chief Minister Siddaramaiah

हादसे के बाद तुरंत एक्शन
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) ने बुधवार रात हुए हादसे को गंभीर मानते हुए गुरुवार को बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पुलिस कमिश्नर बी. दयानंद को 'कर्तव्य में लापरवाही' (Dereliction of duty) के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

निलंबित अधिकारियों की लिस्ट

  • काब्बन पार्क थाने के इंस्पेक्टर
  • स्टेशन हाउस मास्टर
  • स्टेशन हाउस ऑफिसर
  • एसीपी (सेंट्रल डिवीजन)
  • डीसीपी (DCP)
  • स्टेडियम इंचार्ज
  • अतिरिक्त पुलिस आयुक्त
  • पुलिस कमिश्नर (Commissioner of Police)

कौन हैं सीमांत कुमार सिंह जिन्हें सौंपी कमान?
सरकार ने सीनियर आईपीएस (IPS) अधिकारी सीमांत कुमार सिंह को बेंगलुरु का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है। वह 1996 बैच के अधिकारी हैं और अब तक बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन टास्क फोर्स के एडीजीपी के तौर पर तैनात थे। अब उन्हें 'एडीजीपी एवं पुलिस कमिश्नर, बेंगलुरु सिटी' की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सरकार का आधिकारिक आदेश
सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, 'सीमंथ कुमार सिंह, आईपीएस (KN:1996), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन टास्क फोर्स, को तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर किया जाता है और अगला आदेश आने तक उन्हें बेंगलुरु सिटी के एडीजीपी व पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया जाता है।'

क्या हुआ था हादसे में?
चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक बड़े इवेंट के टिकट वितरण के दौरान भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ पर काबू नहीं पाने की वजह से भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और 50 से ज्यादा घायल हो गए। हादसे के समय मौके पर पुलिस की तैयारी बेहद कमजोर बताई जा रही है।

कोर्ट ने जारी किया नोटिस
बेंगलुरु भगदड़ मामले में गुरुवार (5 जून) को कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सी.एम. जोशी की बेंच के सामने मामले का जिक्र किया गया। इसके बाद कोर्ट ने इसे स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई के लिए लिस्टेड किया। बेंच ने कहा कि, 'हम इस घटना का स्वतः संज्ञान ले रहे हैं। हम राज्य सरकार से रिपोर्ट चाहते हैं कि ऐसी त्रासदी क्यों हुई और भविष्य में इसे कैसे रोका जा सकता है।'

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