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अयोध्या विवाद: केंद्र की याचिका पर संवैधानिक पीठ टाइटल सूट के साथ करेगी सुनवाई

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मांग की थी कि विवादित जमीन के अलावा बाकी जमीन लौटाई जाए। इस याचिका पर अयोध्या मामले की सुनवाई कर रही संवैधानिक पीठ अगली तारीख को टाइटल सूट के साथ सुनवाई करेगी। केंद्र सरकार ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि विवाद 0.313 एकड़ जमीन पर है, इसलिए विवादित जमीन को छोड़कर बाकी जमीन को लौटाया जाए और इसपर जारी यथास्थिति हटाई जाए।

ayodhya case: supreme court to hear the centres plea along with main case

सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि 67 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया गया था, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था। जमीन का विवाद सिर्फ 0.313 एकड़ का है और बाकी जमीन पर कोई विवाद नहीं है। लिहाजा बाकी जमीन का कुछ हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास को लौटाया जाए।

साल 1993 में केंद्र सरकार ने अयोध्या अधिग्रहण एक्ट के तहत विवादित स्थल और आसपास की जमीन का अधिग्रहण कर लिया था, इसके अलावा पहले से जमीन विवाद को लेकर दाखिल सभी याचिकाओं को समाप्त कर दिया था।

सरकार के इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और अदालत ने साल 1994 में तमाम दावेदारी वाले सूट को बहाल करने के अलावा जमीन को केंद्र के पास ही रखने को कहा था। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जमीन पर यथास्थिति बनी रहेगी और जिसके पक्ष में फैसला आएगा, जमीन उसे सौंप दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है जिसमें हिंदू महासभा और कमलेश कुमार तिवारी ने लैंड एक्वीजिशन एक्ट की वैधता पर सवाल उठाया गया है। याचिका में कहा गया है कि राज्य की राज्य सूची के विषयों की आड़ में राज्य की भूमि केंद्र अधिग्रहित नहीं कर सकता है।

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